बुली बाई ऐप बनाना "विशेष समुदाय की महिलाओं की गरिमा का अपमान": दिल्ली कोर्ट ने नीरज बिश्नोई को जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

15 Jan 2022 6:02 AM GMT

  • बुली बाई ऐप बनाना विशेष समुदाय की महिलाओं की गरिमा का अपमान: दिल्ली कोर्ट ने नीरज बिश्नोई को जमानत देने से इनकार किया

    दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बुली बाई ऐप मामले में असम से गिरफ्तार 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस ऐप का बनाया जाना "विशेष समुदाय की महिलाओं की गरिमा और समाज के सांप्रदायिक सद्भाव का अपमान" है।

    पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने बिश्नोई को जमानत देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने दावा किया था कि वह गिटहब पर बुली बाई ऐप का साजिशकर्ता और निर्माता था।

    कोर्ट ने कहा,

    "तथ्यों से पता चलता है कि आरोपी ने "बुलीबाई" ऐप बनाया, जहां महिला पत्रकारों और एक विशेष समुदाय की मशहूर हस्तियों को निशाना बनाया जाता है। खासतौर से उन महिलाओं को जो सोशल मीडिया पर सक्रिया हैं। ऐप पर उन्हें आपत्तिजनक तरीके से अपमानित करने के उद्देश्य से गलत तरीके से पेश किया जाता है।

    कोर्ट ने आगे जोड़ा:

    "आरोपियों द्वारा बनाए जा रहे इस ऐप पर अपमानजनक सामग्री और सांप्रदायिक रंग वाली आपत्तिजनक सामग्री से इन महिलाओं के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाया गया।"

    कोर्ट ने कहा,

    "इस मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और पुलिस सबूत एकत्र करने और इस घृणित कार्य में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की पहचान करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, आरोपों की विशालता और जांच के चरण को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया जाता है।"

    बिश्नोई असम के जोरहाट इलाके का रहने वाला है और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल से बी.टेक का छात्र है। उसे इस महीने की शुरुआत में सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

    उसे इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट (आईएफएसओ) यूनिट ने शुक्रवार की रात मजिस्ट्रेट के घर में पेश किया।

    बुली बाई ऐप 'सुल्ली डील' के समान है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले साल 'सुलिस' की पेशकश करके एक विवाद हुआ था। यह एक अपमानजनक शब्द है जिस सोशल मीडिया के ट्रोल्स मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गिटहब उस ऐप का होस्ट भी था।

    संबंधित हैंडल और बुली बाई के डेवलपर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A, 153B, 295A, 354D, 509 और भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

    यह मामला तब सामने आया जब गिटहब द्वारा होस्ट किए गए ऐप पर असंख्य प्रमुख मुस्लिम महिलाओं ने खुद को नीलामी के लिए पाया। कई महिलाओं ने पाया कि उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को "नीलामी" के लिए ऐप पर डाला गया है।

    इन महिलाओं में प्रमुख पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील शामिल हैं।

    एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बुली बाई ऐप में महिला तीन अकाउंट हैंडल कर रही थी। झा ने खालसा वर्चस्ववादी नाम से एक अकाउंट बनाया, जाहिर तौर पर यह देखने के लिए कि यह खालिस्तानी हमला था। फिर, 31 दिसंबर को उन्होंने अकाउंट्स के नाम बदल दिए ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वे कथित रूप से एक विशेष समुदाय के लोग हैं।

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