'बुली बाई' ऐप केस: मुंबई सेशन कोर्ट ने नीरज बिश्नोई, कथित ऐप निर्माता और 2 अन्य को जमानत दी

Brij Nandan

22 Jun 2022 4:05 AM GMT

  • बुली बाई ऐप केस: मुंबई सेशन कोर्ट ने नीरज बिश्नोई, कथित ऐप निर्माता और 2 अन्य को जमानत दी

    मुंबई सेशन कोर्ट ने 'बुली बाई (Billi Bai)' ऐप केस में तीन आरोपियों - ओंकारेश्वर ठाकुर, नीरज बिश्नोई और नीरज सिंह को जमानत दी, जिसमें कई मुखर मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन नीलामी के लिए विज्ञापित किया जा रहा था।

    एडिशनल सेशन कोर्ट एबी शर्मा ने साइबर पुलिस मुंबई द्वारा दर्ज मामले में 50,000 रुपये का निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के एक या दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

    इससे पहले अदालत ने विज्ञान की छात्रा श्वेता सिंह (18) और मयंक रावत (21) और बेंगलुरु निवासी विशाल झा (21) को जमानत दी थी, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं।

    पुलिस के अनुसार ओंकारेश्वर ठाकुर ने आवेदन के लिए सोर्स कोड प्रदान किया था। नीरज बिश्नोई बुल्ली बाई आवेदन के निर्माता थे और नीरज सिंह ने कथित तौर पर तस्वीरें प्रसारित की थीं।

    मुंबई पुलिस ने तीनों आरोपियों को जनवरी 2022 में हिरासत में ले लिया। उन्हें पहले दिल्ली और हैदराबाद में दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया गया था और उन मामलों में भी उन्हें जमानत दी गई थी।

    इस महीने की शुरुआत में संबंधित हैंडल और बुली बाई के डेवलपर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A, 153B, 295A, 354D, 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

    ठाकुर की ओर से पेश एडवोकेट शिवम देशमुख ने प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपराधों का पता लगाया जा सकता है और उनके मुवक्किल पर जघन्य अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। और आरोपी श्वेता सिंह, जिनकी भूमिका बहुत गंभीर थी, को जमानत दे दी गई। इसके अलावा, उसके खिलाफ सोर्स कोड प्रदान करने का कोई सबूत नहीं है।

    अन्य आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट ने यह भी कहा कि मामला सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है और इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

    यह स्वीकार करते हुए कि उन पर लगाए गए आरोप जघन्य अपराध नहीं हैं, विशेष लोक अभियोजक वैभव बागडे ने तर्क दिया कि तीनों आरोपियों को जमानत देने के नतीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    जज ने आरोपी को जमानत दे दी। हालांकि फैसले की विस्तृत कॉपी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

    Next Story