'एक असहाय आदमी पर क्रूर हमले में उदारता के लिए कोई जगह नहीं': उड़ीसा हाईकोर्ट ने दारा सिंह की हत्या के मामले में सजा कम करने की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

14 Jan 2022 6:46 AM GMT

  • एक असहाय आदमी पर क्रूर हमले में उदारता के लिए कोई जगह नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट ने दारा सिंह की हत्या के मामले में सजा कम करने की मांग वाली याचिका खारिज की

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को दारा सिंह उर्फ ​​रवींद्र पाल सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में वर्ष 1999 में मयूरभंज जिले में एक मुस्लिम व्यापारी की हत्या से संबंधित मामले में उम्रकैद की सजा में संशोधन की मांग की गई थी।

    चीफ जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस बी.पी. राउतरे ने अपील खारिज करते हुए कहा,

    "इस बीच अपीलकर्ता पहले ही 21 साल से अधिक समय तक जेल हिरासत में रह चुका है और उसकी लंबी हिरासत को देखते हुए सजा को इतनी अवधि के लिए संशोधित किया जा सकता है। उक्त प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं है। हमले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़ी क्रूरता और अपराध की परिस्थितियां, जहां कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी, पीड़ित निहत्था और रक्षाहीन था, इस मामले जहां तक ​​सजा का संबंध है, किसी भी तरह की नरमी के लिए कोई मामला नहीं बनता।"

    26 अगस्त, 1999 को दारा सिंह ने एक कपड़ा व्यापारी शेख रहमान पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, क्योंकि दारा सिंह ने उसे 'चंदा' देने से इनकार कर दिया था। बाद में पीड़ित को उसकी दुकान से बाहर खींचा गया और सिंह और अन्य साथियों द्वारा केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। बाद में सभी आरोपियों ने दुकान लूटी और फरार हो गए।

    सत्र न्यायाधीश, मयूरभंज, बारीपदा ने मुकदमा पूरा होने पर दारा सिंह को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था। दारा सिंह को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर कर सजा में कमी की मांग की गई थी।

    अपीलकर्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि न्यायालय को एफआईआर भेजने में तीन दिन की देरी हुई। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अपराध का मकसद स्थापित नहीं है। हालांकि, इस तरह की चिंताओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने माना कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में ये कमियां अप्रासंगिक हैं, जो चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीय गवाही पर टिका है।

    कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया,

    "एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा उनके साक्ष्य को सुसंगत, भरोसेमंद और भौतिक विसंगतियों के बिना दिखाया जाता है तो अदालत को एफआईआर भेजने में देरी के संबंध में इस तरह की मामूली अनियमितता शायद ही अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता को कम करती है। अपीलकर्ता एक मकसद की पूर्वयोजना के बारे में सबूत प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने अपीलकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि विशेषज्ञों द्वारा हथियारों की कोई जांच नहीं की गई। अदालत ने इस संबंध में कहा कि चूंकि वर्तमान मामले में प्रत्यक्ष चश्मदीदों ने अपीलकर्ता को हमला करते हुए देखा था, विशेषज्ञ द्वारा उन हथियारों की गैर-परीक्षा विशेष रूप से चोटों की प्रकृति और हथियारों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अप्रासंगिक है।

    तदनुसार, न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए कहा,

    "इस प्रकार, अभियोजन मामले को ध्यान में रखते हुए और पूरी तरह से जोड़े गए सबूतों पर विचार करते हुए हमें अपीलकर्ता के पक्ष में सजा कम करने के संबंध में कोई भी परिस्थिति नहीं मिलती। अपीलकर्ता को दी गई सजा की पुष्टि की जाती है।"

    दारा सिंह ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के आरोप में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है। 22 जनवरी, 1999 को दारा सिंह ने उस भीड़ का नेतृत्व किया था जिसने एक स्टेशन वैगन में आग लगा दी थी। इसमें ग्राहम स्टेन्स और उनके नाबालिग बेटे सो रहे थे। तीनों को जलाकर मार डाला गया था और इस भीषण अपराध की भारत और विदेशों में कड़ी आलोचना हुई थी।

    केस शीर्षक: दारा सिंह @ रवींद्र कुमार पाल बनाम उड़ीसा राज्य

    केस प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (ओरी) 2

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