शादी का वादा तोड़ना आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 Jan 2022 11:37 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करते हुए कहा कि महिला से शादी का वादा तोड़ना आईपीसी की धारा 420 के तहत 'धोखाधड़ी (Cheating)' का अपराध नहीं माना जाएगा।

    न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने वेंकटेश और अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा,

    "यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 का धोखाधड़ी का आपराधिक इरादा था।"

    शिकायतकर्ता ने 3 मई, 2020 को राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 506 के साथ पठित धारा 34 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।

    यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता एक रिश्ते में थे और उसने उससे शादी करने का वादा किया था। इसके बाद, उसने लड़की को छोड़ दिया और कहा कि उसने किसी और महिला से शादी कर ली है।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट एनएस श्रीराज गौड़ा ने तर्क दिया कि केवल शादी का वादा और उससे शादी नहीं करना आईपीसी की धारा 415 के प्रावधान के अनुसार धोखा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, उक्त धारा को लागू करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसके अलावा, बाद में मई-2020 में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी याचिकाकर्ताओं के जमानत मिलने के बाद पुलिस के समक्ष पेश होने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है और कोई प्रगति नहीं है।

    कोर्ट का अवलोकन

    अदालत ने देखा,

    "निश्चित रूप से प्रतिवादी नंबर 2 ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी नंबर 1/याचिकाकर्ता नंबर 1 को उससे प्यार हुआ और उसने उससे शादी करने का वादा किया। इसके बाद, वह उससे शादी नहीं की। किसी और से शादी कर ली।"

    अन्य याचिकाकर्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को किसी अन्य महिला से शादी करने में मदद की है।

    बेंच ने कहा,

    "शिकायत को पढ़ने से पता चलता है कि यह आईपीसी की धारा 415 के किसी भी घटक को आकर्षित नहीं करती है ताकि यह दिखाया जा सके कि आरोपी व्यक्तियों ने आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध किया है और साथ ही उसने अभी कहा है कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 506 लगाने के लिए धमकी भी दी।"

    अदालत ने केयू प्रभु राज बनाम पुलिस उप निरीक्षक द्वारा राज्य, ए.डब्ल्यू.पी.एस. तांबरम एंड अन्य 2012-3-एल.डब्ल्यू.770 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले और एस.डब्ल्यू.पालनितकर एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर ने (2002) 1 एससीसी 241 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

    इसमें कहा गया था कि केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए किसी भी आपराधिक मुकदमे को जन्म नहीं दे सकता जब तक कि धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा लेनदेन की शुरुआत और समय पर नहीं दिखाया जाता है। जब अपराध किया गया कहा जाता है।"

    अदालत ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए शुरू से ही याचिकाकर्ता नंबर 1 के आपराधिक इरादे का मामला बनाने में विफल रही है। इसके अलावा, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधिकरण का पूर्वोक्त निर्णय उस मामले पर लागू होता है जहां शादी का वादा आईपीसी की धारा 420 को आकर्षित नहीं करता है।"

    आगे कहा, "इस तरह का मामला, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही या जांच जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है।"

    केस का टाइटल: वेंकटेश एंड स्टेट ऑफ कर्नाटक

    केस नंबर: क्रिमिनल पिटीशन नंबर 5865/2021

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (कर) 27

    आदेश की तिथि: 13 जनवरी, 2022

    उपस्थिति: मैसर्स पूवैया एंड कंपनी के लिए एडवोकेट एन एस सिरिराज गौड़ा

    प्रतिवादी नंबर1 के लिए एडवोकेट महेश शेट्टी

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