कोर्ट को गुमराह करने का मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित तौर पर महाधिवक्ता के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने से इनकार किया
LiveLaw News Network
17 Jan 2022 11:33 AM GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में हावड़ा नगर निगम को हावड़ा नगर निगम और बल्ली नगर पालिका में विभाजन से संबंधित मामले में गलत तरीके से 'अदालत को गुमराह' करने के लिए महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी के खिलाफ स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज की।
महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने कहा था कि हावड़ा नगर निगम को हावड़ा नगर निगम और बल्ली नगर पालिका में विभाजित करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित एक विधेयक को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की स्वीकृति मिली है।
इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने कहा,
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महाधिवक्ता द्वारा गलत बयान देने की एक वास्तविक गलती की गई है, हम महाधिवक्ता या किसी अन्य प्राधिकारी के खिलाफ स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं।"
अदालत याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुना रही थी कि हावड़ा नगर निगम को 28 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम से बाहर क्यों रखा गया है।
23 दिसंबर, 2021 को, हावड़ा नगर निगम के चुनाव के संबंध में निर्णय को स्पष्ट करते हुए महाधिवक्ता ने शुरू में कहा था कि हावड़ा नगर निगम को हावड़ा नगर निगम और बल्ली नगर निगम में विभाजित करने के लिए राज्य विधान सभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है, लेकिन विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित है। हालांकि, बाद में महाधिवक्ता ने कहा कि विधेयक को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो चुकी है।
इसके बाद, महाधिवक्ता ने 23 दिसंबर, 2021 को न्यायालय के समक्ष उपरोक्त गलत बयान देने के लिए बिना शर्त माफी मांगी।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनकी ओर से निर्देशों की कुछ गलतफहमी के कारण गलत बयान दिया गया था।
तदनुसार, राज्य ने इस आशय के 23 दिसंबर, 2021 के आदेश में संशोधन की मांग की।
राज्य ने स्पष्ट किया कि हावड़ा नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 219 (3) की शर्तें के अनुसार पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित करके हावड़ा नगर निगम से क्षेत्र के हिस्से को बाहर करने के बाद पश्चिम बंगाल नगरपालिका अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार 12 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के तहत बल्ली नगर पालिका का गठन किया गया है।
कोर्ट को आगे बताया गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव अपनाया है और 12 फरवरी, 2021 की अधिसूचना जारी करके अधिनियम की अनुसूची 1 (अनुसूची) में तदनुसार संशोधन किया गया है।
हालांकि, हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2021, हावड़ा नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 5 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के संशोधन से संबंधित राज्यपाल के समक्ष उनके विचार के लिए लंबित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और इस संबंध में राज्यपाल की सहमति प्राप्त होना बाकी है, कोर्ट को आगे सूचित किया गया।
बेंच ने प्रस्तुतियां के अनुसार 23 दिसंबर, 2021 के आदेश में संशोधन का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा,
"उन विवरणों के संबंध में जो 2021 के CAN 3 में पेश किए गए हैं, महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बिना शर्त माफी स्वीकार की जाती है और 2022 के CAN 3 को अनुमति देकर आदेश दिनांक 23.12.2021 के उपरोक्त भाग को संशोधित किया जाता है और इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लिया जाता है कि हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 में माननीय राज्यपाल की सहमति की लंबित है।"
यह मामला अब 3 फरवरी, 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
पृष्ठभूमि
इससे पहले, राज्य चुनाव आयोग ने न्यायालय को सूचित किया था कि शेष नगरपालिका चुनावों का पहला चरण 22 जनवरी, 2022 को होगा और इसमें हावड़ा, चंदननगर, बिधाननगर, आसनसोल और सिलीगुड़ी के नगर निकाय शामिल होंगे।
इसके अलावा, न्यायालय को अवगत कराया गया कि शेष 119 नगर निकायों के लिए नगर निगम के दूसरे चरण का चुनाव 27 फरवरी, 2022 को होगा।
इसके बाद, कोर्ट ने 13 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत राज्य चुनाव आयोग को सिलीगुड़ी, चंद्रनगर, बिधाननगर और आसनसोल में आगामी नगरपालिका चुनावों के आयोजन को 4 से 6 सप्ताह की छोटी अवधि के लिए स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। तेजी से पश्चिम बंगाल राज्य में COVID के मामले बढ़ रहे हैं। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।
तदनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग द्वारा सिलीगुड़ी, चंद्रनगर, बिधाननगर और आसनसोल में नगरपालिका चुनावों को 12 फरवरी, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
केस का शीर्षक: मौसमी रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग एंड अन्य संबंधित मामले
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