'शेर के साथ लड़ाई में मेमने की रक्षा की जानी चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएसआरटीसी कर्मचारियों के लिए 22 अप्रैल तक ड्यूटी फिर से शुरू करने की समय सीमा बढ़ाई

LiveLaw News Network

8 April 2022 2:30 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्रवाई के डर के बिना 22 अप्रैल तक काम फिर से शुरू करने का आदेश देगा। वहीं एमएसआरटीसी द्वारा उनके खिलाफ काम नहीं करने के लिए अवमानना ​​​​याचिका पर फिर से सुनवाई फिर शुरू करने के लिए आवेदन किया गया है।

    चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा,

    "जब शेर और मेमने के बीच लड़ाई होती है तो मेमने की रक्षा करनी चाहिए।"

    अदालत ने कहा कि वह विरोध करने वाले कर्मचारियों के काम पर लौटने के लिए 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय बढ़ाएगी।

    अदालत ने मंगलवार को एमएसआरटीसी से पूछा कि क्या वह अपने सभी कर्मचारियों को काम पर फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए तैयार है। भले ही उनमें से कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों। कोर्ट ने कहा कि वह स्थिति को "सहानुभूति" के रूप से देखें, क्योंकि यह उनकी आजीविका का सवाल है।

    हालांकि, एमएसआरटीसी के वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय ने सोमवार को कहा कि उन कर्मचारियों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा जिनके खिलाफ हिंसा का सहारा लेने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "हम एक ही समय में सभी को बहाल करेंगे। हम इसे अपने आदेश से बदल देंगे। यह एक विशेष मामले के रूप में किया जाएगा। हालांकि, इसे एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"

    अदालत ने कहा कि वह यह शर्त भी जोड़ देगी कि भविष्य में इस तरह के व्यवहार को दोहराया नहीं जाना चाहिए।

    कर्मचारियों के वकील ने कहा कि कुल 124 आत्महत्याएं हुईं। अदालत ने कहा कि आत्महत्याएं चिंता का विषय हैं, क्योंकि यह उनकी आजीविका का मामला है।

    चिनॉय ने कहा कि राज्य ने अदालत द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। सिफारिशों के अनुसार, कानून में कुछ प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एमएसआरटीसी कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करना और राज्य कर्मचारियों के साथ उनके रोजगार का विलय करना संभव नहीं है।

    ये राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं।

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