COVID-19 ओमिक्रॉन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई को निलंबित किया, पूरी तरह से वर्चुअल मोड में सुनवाई करेगा

LiveLaw News Network

4 Jan 2022 11:02 AM IST

  • COVID-19 ओमिक्रॉन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई को निलंबित किया, पूरी तरह से वर्चुअल मोड में सुनवाई करेगा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में COVID-19 और ओमिक्रॉन मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण हाइब्रिड मोड (वर्चुअल और फिजिकल) में सुनवाई करने के अपने फैसले को निलंबित करने का फैसला किया है और इसके बजाय सभी मामलों की सुनवाई कम से कम 28 जनवरी 2022 तक वर्चुअल मोड में करने का फैसला किया है।

    वर्चुअल सुनवाई पर स्विच करने का निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा सभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान लिया गया। बैठक के दौरान बीएमसी प्रमुख इकबाल चहल भी मौजूद थे।

    मुंबई में रविवार को 8000 से अधिक COVID-19 मामले दर्ज किए, जबकि पूरे राज्य में 50 ओमिक्रॉन मामले दर्ज किए गए। नए साल की पूर्व संध्या पर जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया में अत्यंत आवश्यक स्थितियों को छोड़कर संचलन के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है।

    एसओपी के अनुसार सभी मामलों को efiling.ecourts.gov.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाना है।

    एसओपी में कहा गया है कि ईमेल फाइलिंग का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। 7 जनवरी तक फिजिकल फाइलिंग की अनुमति है।

    वसीयतनामा याचिकाओं की फिजिकल फाइलिंग की अनुमति दी गई है।

    इसके साथ ही केवल ई-मेल के माध्यम से फाइल मांगे जा रहे हैं।

    एसओपी में आगे कहा गया है कि नए मामलों के लिए वकील या पार्टी व्यक्तिगत रूप से फाइलिंग विभाग से अपने मामले के लिए एक लॉजिंग नंबर की खरीद करेगी और उसके बाद ही प्रैसिप्स जमा करेगी।

    एसओपी के मुताबिक मामले की प्रस्तावित लिस्टिंग से पहले कम से कम 48 घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

    नोटिस में लिखा गया है कि प्रैसिप्स अधिवक्ता अपने ईमेल आईडी के साथ अधिकतम तीन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करेंगे जो वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई में शामिल होंगे। इसी तरह प्रतिवादी उपस्थिति दर्ज करने के इच्छुक अधिकतम तीन व्यक्तियों की ईमेल आईडी को सूचित करेंगे जो सुनवाई में शामिल होंगे। कृपया ध्यान दें कि केवल वे व्यक्ति जिनके ईमेल-आईडी रजिस्ट्री को सूचित की जाएगी केवल उन्हें वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

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