बॉम्बे हाईकोर्ट ने जलगांव मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने वाले जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई

Brij Nandan

19 July 2023 5:23 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने जलगांव मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने वाले जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई

    बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जलगांव के एरंडोल तालुका में एक मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने से रोकने वाले जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी और दो सप्ताह के बाद होने वाली अगली सुनवाई तक धार्मिक प्रार्थनाएं जारी रखने की अनुमति दे दी।

    औरंगाबाद पीठ के जस्टिस आरएम जोशी ने पाया कि प्रथम दृष्टया, डीएम ने इस बात से संतुष्ट हुए बिना आदेश पारित किया कि शांति भंग होने की संभावना है, और मस्जिद की चाबियां जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट समिति को सौंपने का निर्देश दिया, जो मस्जिद का रखरखाव करती है।

    अदालत ने कहा,

    “आक्षेपित आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से पता चलता है कि प्राधिकरण के संतुष्ट होने के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि कथित विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। सीआरपीसी की धारा 144 निस्संदेह जिला मजिस्ट्रेट को भी शक्तियां प्रदान करती है। हालांकि, स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना, सार्वजनिक शांति या अमन-चैन में खलल पैदा करने की संभावना का अस्तित्व ऐसी शक्ति ग्रहण करने के लिए अनिवार्य है। इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि इस तरह के निष्कर्षों को दर्ज न करना, विवादित आदेश को कमजोर बनाता है और कानून में टिकाऊ नहीं है।”

    हिंदू समूह पांडववाड़ा संघर्ष समिति (पीएसएस) ने दावा किया है कि विचाराधीन मस्जिद एक मंदिर जैसा दिखता है और स्थानीय मुस्लिम समुदाय पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। मस्जिद के रखरखाव के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट का दावा है कि उसके पास कम से कम 1861 से संरचना के अस्तित्व को साबित करने वाले रिकॉर्ड हैं।

    वर्तमान स्थिति पांडववाड़ा संघर्ष समिति द्वारा 18 मई को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई एक शिकायत से उत्पन्न हुई। याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने दावा किया कि शिकायत के आधार पर उसे नोटिस जारी किया गया था और 27 जून को सुनवाई निर्धारित की गई थी। हालांकि, सुनवाई नहीं हुई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीएम व्यस्त थे। 11 जुलाई को, डीएम ने सीआरपीसी की धारा 144 और 145 के तहत एक अंतरिम निरोधक आदेश जारी किया और तहसीलदार को मस्जिद का प्रभार लेने का निर्देश दिया। ऐसे में याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    13 जुलाई को, जस्टिस आरजी अवचट और जस्टिस एसए देशमुख की खंडपीठ ने कहा था कि एकल-न्यायाधीश पीठ इस मामले को संभालेगी क्योंकि आदेश सीआरपीसी के तहत जिला मजिस्ट्रेट के अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था।

    याचिका का विरोध करने वाले अधिकारियों ने तर्क दिया कि कलेक्टर का आदेश अंतरिम था और अंतिम नहीं, और अंतिम निर्णय जारी करने से पहले एक विस्तृत सुनवाई निर्धारित की गई थी।

    अदालत ने वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के आधार पर याचिका की विचारणीयता के खिलाफ अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    “प्रासंगिक प्रावधानों के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि सीआरपीसी की धारा 144(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ कोई अपील प्रदान की गई है। आदेश में परिवर्तन के लिए उसी प्राधिकारी के समक्ष या राज्य सरकार के समक्ष आवेदन दायर करने के उपाय को अपील के बराबर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रथम दृष्टया यह न्यायालय पाता है कि प्रभावकारी उपचार के अभाव में याचिका मान्य है और इसलिए, याचिका की विचारणीयता के संबंध में उठाई गई आपत्ति में कोई दम नहीं है।”

    संरचना के स्वामित्व और उद्देश्य पर विवाद 1980 के दशक से चल रहा है, हिंदू समूह पांडवों के साथ संबंध का दावा करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में वर्षों तक निर्वासन बिताया था।

    इस प्रकार, अदालत ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया और मामले को 1 अगस्त, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

    मामला संख्या - आपराधिक रिट याचिका संख्या 1026 ऑफ 2023

    केस टाइटल - जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।



    Next Story