बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र को अमान्य करने के खिलाफ शिवसेना विधायक लताबाई सोनवणे की याचिका खारिज की

Brij Nandan

13 Jun 2022 12:44 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना विधायक लताबाई सोनवणे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र समिति के एक फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने एसटी समुदाय तोकरे कोली से संबंधित होने के उनके दावे को खारिज कर दिया था।

    जस्टिस रमेश डी धानुका और जस्टिस संजय जी महरे की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता की जाति को उनके जन्म रजिस्टर में "कोली" के रूप में दिखाया गया है। यह स्वतंत्रता पूर्व प्रविष्टि थी। उनके दादा के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड उनकी जाति को "हिंदू" के रूप में दर्शाता है। "हिंदू" एक जाति नहीं है। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उसकी बहनों की जाति को भी "टोकरे कोली" के रूप में नहीं दिखाया गया है। याचिकाकर्ता के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि उनके स्कूल रिकॉर्ड में उसने, उसकी बहनों, पिता या दादा ने कभी ठीक करने का प्रयास किया हो।

    याचिकाकर्ता को जलगांव नगर निगम के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट पर पार्षद के रूप में चुना गया था और उसका जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समिति को भेज दिया गया था। अंतरिम में, उन्होंने चोपडा निर्वाचन क्षेत्र से 2019 विधान सभा चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुईं। इसके बाद उन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, पार्षद के रूप में उनके चुनाव के बाद मान्यता के लिए उनके प्रस्ताव के बाद दर्ज उनकी जाति का दावा लंबित था।

    समिति ने सतर्कता रिपोर्ट मांगी और सोनवणे को उक्त रिपोर्ट पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया। उसने जवाब देने के बजाय प्रस्ताव को वापस लेने के अपने आवेदन पर निर्णय लेने पर जोर दिया। चूंकि उसने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, इसलिए जांच समिति ने 4 नवंबर, 2020 को उसके दावे को अमान्य कर दिया।

    याचिकाकर्ता ने समिति के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसे सात दिनों के भीतर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए जाति प्रमाण पत्र को फिर से जमा करने का आदेश दिया और सत्यापन प्रक्रिया को चार महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया।

    इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी, जिसने 7 दिसंबर, 2021 को उनकी विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया और समिति को आदेश की तारीख से चार महीने के भीतर कार्यवाही पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

    इस बीच, हाईकोर्ट ने नंदुरबार समिति के समक्ष सत्यापन कार्यवाही को स्थानांतरित करने की उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया।

    इसके अलावा, पूर्व विधायक जगदीशचंद्र रमेश वाल्वी ने उनकी कथित जाति को लेकर जांच समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। समिति ने फरवरी 2022 में, यह माना कि स्वतंत्रता पूर्व प्रविष्टियों के विपरीत प्रविष्टियां थीं, जिसमें उनके रक्त संबंधियों को तोकरे कोली जाति से संबंधित दिखाया गया था और उन्हें जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया गया था।

    पीठ ने कहा कि सोनवणे "यह साबित करने में विफल" हैं कि वह टोकरे कोली जनजाति की जाति से हैं और समिति द्वारा आक्षेपित निर्णय "सुविचारित आदेश" है।

    पीठ ने आगे कहा,

    "स्वतंत्रता पूर्व युग की प्रविष्टियों, यदि खंडन किया जाता है, तो उन्हें संभावित मूल्य नहीं दिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत अनुमान भी याचिकाकर्ता की मदद नहीं करेगा क्योंकि खंडन में मजबूत सबूत उपलब्ध हैं।"

    इसलिए कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: लताबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य एंड अन्य।

    आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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