बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहकर्मी की 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार के आरोपी-सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्ती के आदेश को रद्द किया

LiveLaw News Network

17 Jan 2022 3:14 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) नियम 39 (ii) के तहत जघन्य अपराध का आरोप एक कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त करने से पहले विभागीय जांच नहीं करने का एक उचित पर्याप्त कारण नहीं है।

    अदालत ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें एक कॉन्स्टेबल को एक सहकर्मी की पांच साल की बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में बर्खास्त किया गया था।

    इसके बजाय, इसने एक सवार के साथ कांस्टेबल की बहाली का आदेश दिया कि सीआईएसएफ को बाद में जांच शुरू करने से रोक नहीं दिया गया था।

    जस्टिस प्रसन्ना वरले और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने कहा,

    "हमें यह बताना होगा कि सेवा से बर्खास्तगी सबसे कठोर सजा है और यह एक कर्मचारी के लिए आर्थिक मौत की सजा के समान है। इसलिए, जांच को समाप्त करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी।"

    जेएनपीटी के रूप में तैनात बत्तीस वर्षीय सीआईएसएफ कांस्टेबल उदयनाथ तिर्की पर 2018 में अपने सहयोगी की पांच वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था।

    उस पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (POCSO),2012 की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    उन्होंने सीआईएसएफ के दो आदेशों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। पहला आदेश- 4 अप्रैल, 2018 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया, जो प्रारंभिक जांच के आधार पर था और दूसरा- सीआईएसएफ के महानिरीक्षक ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा।

    संविधान के अनुच्छेद 311(2) के समान नियम 39 के तहत, यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हैं, तो इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, जांच की आवश्यकता नहीं है।

    सीआईएसएफ नियमों के नियम 39 के तहत अनुशासनात्मक जांच के रूप में कांस्टेबल को अपना पक्ष रखने से रोकने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के चार कारण इस प्रकार हैं'

    A. अनुशासनात्मक जांच के संचालन से स्थानीय निवासियों और फोर्स के साथी सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।

    B. पीड़िता को अनुशासनात्मक जांच में अभियोजक गवाह के रूप में पेश करना संभव नहीं है। पीड़िता को आगे जिरह के आघात के अधीन नहीं किया जा सकता है।

    C. याचिकाकर्ता पहले से ही गिरफ्तार है और लंबे समय तक पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में रहेगा।

    D. याचिकाकर्ता ने जघन्य अपराध किया है।

    अदालत ने कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखा है, उनमें से किसी को भी अनुशासनात्मक जांच को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक फैसले का हवाला दिया।

    बेंच ने कहा,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस तथ्य से बह गए कि याचिकाकर्ता जघन्य अपराध में शामिल है और अनुशासनात्मक जांच करने से स्थानीय निवासियों और फोर्स के साथी सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।"

    तर्क

    याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने सीआईएसएफ नियमों के नियम 39 (ii) के गलत उपयोग का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष की कहानी में स्पष्ट खामियों की ओर इशारा किया।

    शिकायतकर्ता पीड़िता के पिता के अनुसार, जेएनपीटी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें बच्चे के टूटे हुए हाइमन के बारे में सूचित किया जिसके बाद बच्चे ने कथित घटना के बारे में बताया।

    हालांकि, चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि बच्ची को खुजली की शिकायत थी, उसका हाइमन नहीं टूटा था और न ही उसके निजी अंगों पर चोट के निशान थे।

    कुमार ने तर्क दिया कि इस प्रकार याचिकाकर्ता के खिलाफ सहायक कमांडेंट पी.एस. रावत की शिकायत और प्राथमिकी अनुचित है।

    दूसरी ओर, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता अशक शेट्टी ने दावा किया कि नियमों के अनुपालन में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने कारण दर्ज किए थे कि नियमित विभागीय जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक क्यों नहीं है। इसलिए, आदेश बरकरार रखने के योग्य है।

    केस का शीर्षक: उदयनाथ तिर्की बनाम सीआईएसएफ एंड अन्य।

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (बीओएम) 8

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