पत्नी पर एचआईवी पॉजिटिव होने का झूठा आरोप लगाने वाले आर्टिस्ट को तलाक देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार
Brij Nandan
25 Nov 2022 12:54 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उस व्यक्ति को तलाक देने से इनकार कर दिया जिसने अपनी पत्नी पर एचआईवी पॉजिटिव होने का झूठा आरोप लगाकर तलाक की मांग की थी।
जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1)(i-a) (i-b) और (v) के तहत तलाक से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2011 की एक कलाकार की अपील को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी एचआईवी नहीं है। फिर भी याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी (पत्नी) को बदनाम किया है। समाज में रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित किया कि प्रतिवादी (पत्नी) ने एचआईवी पॉजिटिव है।"
फैमिली कोर्ट ने जहां 2008 में दायर पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया, वहीं एक अन्य कोर्ट पार्टी ने पति के खिलाफ पत्नी की डीवी शिकायत को स्वीकार कर लिया। दोनों ने 16 मार्च, 2003 को विवाह किया था।
पति ने कहा कि उसकी पत्नी तपेदिक से पीड़ित है और वह उसे आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। हालांकि उसकी पत्नी गुस्सैल और जिद्दी है और अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। उनके झगड़े ने उन्हें मानसिक पीड़ा दी। शादी के एक साल बाद, पत्नी को "हरपीज" हो गया और उसका एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिससे उसे फिर से मानसिक पीड़ा हुई। इसके अलावा, उसने 2005 में घर छोड़ दिया।
जाहिर तौर पर जब वह दो साल बाद अपने ससुराल लौटी, तो उसे घर लौटने के लिए कहा गया क्योंकि सास मानसिक रूप से परेशान थी।
इसके विपरीत, पत्नी ने दावा किया कि वह एचआईवी निगेटिव है। इसके बावजूद वह व्यक्ति उसके बारे में अफवाहें फैला रहा था जिससे उसे काफी मानसिक पीड़ा हो रही थी।
उसने अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया कि उसका सामाजिक जीवन नष्ट हो गया। इसके अलावा, डीवी की धारा 12 के तहत एक अदालत ने पति को हर्जाने के लिए 5 लाख रुपये और उसके आवास के लिए 1-बीएचके फ्लैट का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
अपने आदेश में पीठ ने कहा कि पति अपने माता-पिता के साथ बुरा व्यवहार किए जाने की किसी विशेष घटना का विवरण देने में विफल रहा। दोनों के बीच झगड़े की भी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि, जिरह के दौरान शख्स ने खुलासा किया कि उसकी पत्नी ने उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था।
एचआईवी पॉजिटिव होने के आरोपों के बारे में पीठ ने कहा कि इसे साबित करने के लिए कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
महिला ने राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान में एक वैज्ञानिक की जांच की थी जिसने अपनी प्रयोगशाला में किए गए टेस्ट की पहचान की थी जिसमें दिखाया गया था कि याचिकाकर्ता एचआईवी से पीड़ित नहीं थी।
पीठ ने कहा,
"याचिकाकर्ता पर यह साबित करना था कि प्रतिवादी एक यौन रोग से पीड़ित है।"
अदालत ने पति के उस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उसने अपनी स्वीकारोक्ति के आधार पर परित्याग का आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी को अपनी मां की आपत्ति के बाद ससुराल छोड़ने के लिए कहा था।
पीठ ने कहा,
"हमारी राय में, याचिकाकर्ता परित्याग के आवश्यक तत्वों को साबित करने में विफल रहा है।"
इसके साथ ही अपील खारिज की जाती है।
केस टाइटल: प्रसन्ना कृष्णाजी मुसले बनाम नीलम प्रसन्ना मुसले
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