बॉम्बे हाईकोर्ट ने होटल की अनुमति रद्द करने के बीएमसी आदेश के खिलाफ शिवसेना (यूबीटी) विधायक रवींद्र वायकर की याचिका खारिज की

Sharafat

8 Sep 2023 10:43 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने होटल की अनुमति रद्द करने के बीएमसी आदेश के खिलाफ शिवसेना (यूबीटी) विधायक रवींद्र वायकर की याचिका खारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के विधायक रवींद्र वायकर द्वारा उन्हें और चार अन्य को मुंबई में एक लक्जरी होटल बनाने की दी गई अनुमति को रद्द करने के संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा यह आदेश चैंबर में पारित किया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है ताकि वायकर सुप्रीम कोर्ट जा सकें।

    याचिकाकर्ताओं ने वकील जोएल कार्लोस के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया कि 2004 में उन्होंने (कब्जाधारियों ने) बीएमसी और 8000 वर्ग मीटर भूमि के मालिकों के साथ 67% क्षेत्र को आरक्षण के तहत खुला रखने के लिए एक समझौता किया था और शेष ज़मीन को डेवेलप करने की अनुमति दी गई थी।

    विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन के अनुसार 70% क्षेत्र बीएमसी को सौंपने के बाद उन्हें एफएसआई का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। वाईकर ने दावा किया कि 2020 में उन्होंने इस क्षेत्र को बीएमसी को सौंप दिया और नए सिरे से अनुमति के लिए आवेदन किया।

    2021 में बीएमसी ने वायकर और अन्य याचिकाकर्ताओं को डेवेलपमेंट करने की अनुमति दी और बाद में उन्हें एक प्रारंभ प्रमाणपत्र भी जारी किया गया। याचिका में कहा गया है कि हालांकि 2022 में बीएमसी के कानून अधिकारियों ने उनसे वैरिफिकेशन के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। इसमें कहा गया है कि 15 जून, 2023 को उन्हें दी गई अनुमति रद्द कर दी गई थी।

    वायकर का दावा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और डेवलेपमेंट की अनुमति रद्द करने से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आदेश तर्कसंगत नहीं था।

    केस टाइटल - रवींद्र वायकर बनाम महाराष्ट्र राज्य


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