बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनीता के खिलाफ ईडी की जांच रद्द की

Brij Nandan

23 Feb 2023 6:45 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनीता के खिलाफ ईडी की जांच रद्द की

    बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता को राहत देते हुए उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ईसीआईआर को रद्द कर दिया है।

    जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर ये आदेश पारित किया।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रवि कदम और एडवोकेट आबाद पोंडा ने प्रस्तुत किया कि ईसीआईआर जांच के लिए ईडी को कोई विधेय अपराध आवश्यक नहीं है। उन्होंने बताया कि मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 'सी' समरी रिपोर्ट दाखिल की।

    वकीलों ने आगे कहा कि ईडी द्वारा दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश की पुष्टि की थी। इसलिए, ईसीआईआर को रद्द करना होगा।

    वकीलों ने पार्वती कोल्लूर और अन्य बनाम राज्य प्रवर्तन निदेशालय और विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए पीएमएलए केस को रद्द करने की मांग की थी।

    गुरुवार को ईडी के वकील श्रीराम शिरसात ने कहा कि फैसले के मद्देनजर बहस के लिए कुछ नहीं बचा है।

    उन्होंने कहा कि यह उनके बयान के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है और अदालत उचित आदेश पारित कर सकती है।

    पीठ ने कहा,

    "प्रार्थना खंड 'a' के संदर्भ में याचिका की अनुमति दी जाती है।"

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