[मर्डर केस] पुलिस अधिकारी पर रिश्वत न देने पर आरोपी नाबालिग होने के बावजूद गलत तरीके से वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए
Brij Nandan
15 Sept 2022 7:49 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक पिता के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है कि उसके बेटे के साथ एक हत्या के मामले में नाबालिग होने के बावजूद गलत तरीके से एक वयस्क के रूप में व्यवहार किया जा रहा है।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस माधव जामदार ने ठाणे सेंट्रल जेल में हिरासत में लिए गए याचिकाकर्ता को रिहा करने या पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट के लिए प्रार्थना करने वाली याचिका में आदेश पारित किया।
अदालत ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उत्तर क्षेत्र, मुंबई को पिता द्वारा मामले की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक (पीआई) के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता पर 13 अगस्त, 2021 को भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।
वह अपने पिता के अनुसार नाबालिग है। याचिकाकर्ता को शुरू में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया था और उसे चिल्ड्रन ऑब्सर्वेशन होम में रखा गया था।
याचिकाकर्ता के पिता को उम्र संबंधी दस्तावेज जमा करने को कहा गया था। उन्होंने पीआई को अपने बेटे का आधार कार्ड और स्कूल के दस्तावेज पेश किए, जिन्होंने 50,000 रुपये की मांग की। पिता पैसे नहीं दे सके। 26 अगस्त, 2021 को पीआई ने लड़के की उम्र निर्धारित करने के लिए मेडिकल जांच के लिए जेजेबी में एक आवेदन दायर किया।
चिकित्सा अधिकारी ने लड़के की उम्र लगभग 20 - 21 वर्ष निर्धारित की जिसके बाद 3 नवंबर, 2021 को जेजेबी ने याचिकाकर्ता को नियमित अदालत में पेश करने का आदेश दिया क्योंकि वह बालिग है।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अरोड़ा ने कहा कि पीआई ने दुर्भावना से पिता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को प्रासंगिक समय पर पेश नहीं किया। इसके अलावा, जेजेबी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 94 के तहत आयु निर्धारण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट या कोई अन्य मेडिकल टेस्ट किसी व्यक्ति की किशोरावस्था को दिखाने के लिए किसी दस्तावेज के अभाव में ही किया जा सकता है।
अदालत ने पाया कि पिता द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता की दलीलों में प्रथम दृष्टया सार है। जेजेबी को अधिनियम की धारा 94(3) का सहारा लेने से पहले पीआई से दस्तावेज मांगना चाहिए। दस्तावेज प्रथम दृष्टया बताते हैं कि घटना के समय याचिकाकर्ता नाबालिग है।
अदालत ने अधिनियम की धारा 94 का पालन न करने के कारण जेजेबी के आदेशों को रद्द कर दिया और निम्नलिखित निर्देश पारित किए -
1. पीआई द्वारा जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, डिंडोशी पुलिस स्टेशन को सौंपी जानी है।
2. वरिष्ठ पीआई एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों को जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
3. जेजेबी को दस्तावेजों पर विचार करना और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करना है।
याचिकाकर्ता को ठाणे सेंट्रल जेल से डोंगरी के चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन होम में तब तक के लिए स्थानांतरित किया जाए जब तक कि याचिका में अगले आदेश पारित नहीं हो जाते।
केस नंबर – आपराधिक रिट याचिका संख्या 321 ऑफ 2022
केस टाइटल – विकास रामजी यादव रामजी यादव बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के माध्यम से
कोरम - जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस माधव जे. जामदार
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