बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीकाकरण शिविरों में फर्जी COVID टीके देने के आरोपी अस्पताल मालिकों, डॉक्टर को जमानत दी

Brij Nandan

8 April 2023 9:45 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीकाकरण शिविरों में फर्जी COVID टीके देने के आरोपी अस्पताल मालिकों, डॉक्टर को जमानत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई भर के विभिन्न टीकाकरण शिविरों में फर्जी COVID टीके देने के आरोपी अस्पताल मालिकों और एक डॉक्टर को ये कहते हुए जमानत दे दी कि कथित फर्जी टीकों से किसी मरीज की मृत्यु या कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

    जस्टिस भारती डांगरे ने 8 मामलों में शिवम अस्पताल, कांदिवली के मालिक डॉ. शिवराज पटारिया और नीता पटारिया को जमानत देते हुए कहा,

    "अभियोजन पक्ष का ये मामला नहीं है कि कथित तौर पर फर्जी टीके पाए जाने के कारण कुछ मौतें हुई थीं या किसी मरीज को किसी प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ा था। हालांकि दर्ज किए गए अपराध के गंभीर नतीजे और परिणाम हैं, जो दर्शाते हैं कि निर्दोष आम आदमी ने उसे अधिकृत वैक्सीन के बहाने अपनी मेहनत की कमाई को केवल यह पता लगाने के लिए खर्च किया है कि टीका असली नहीं था। अंततः, यह ट्रायल का मामला है और निर्विवाद रूप से, यदि अभियोजन पक्ष ट्राल के दौरान इसे साबित करता है, तो आवेदक आवश्यक परिणाम लेंगे।“

    अदालत ने कहा कि सामग्री मलाड मेडिकल एसोसिएशन के महेंद्र सिंह को पूरे घोटाले के किंगपिन के रूप में दिखाती है।

    डॉ मनीष त्रिपाठी और उनके चचेरे भाई अनुराग त्रिपाठी के साथ पटरियाओं पर आईपीसी, आईटी एक्ट, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज विभिन्न एफआईआर में मामला दर्ज किया गया है।

    शिवम अस्पताल के डॉ. मनीष त्रिपाठी ने कथित तौर पर हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में आयोजित एक टीकाकरण शिविर में नकली टीकों की आपूर्ति की। शिकायतकर्ता ने देखा कि टीके की शीशियों की सील टूटी हुई थी। सोसायटी के 390 सदस्यों ने टीके लगवाए लेकिन भुगतान की रसीद नहीं दी गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह-अभियुक्त महेंद्र सिंह को टीकों के लिए 4,56,000/- का भुगतान किया गया था।

    हालांकि, समाज के सदस्यों द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र विभिन्न अस्पतालों से उत्पन्न किए गए थे और टीकाकरण शिविर की तारीख से अलग तारीखें शामिल थीं, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि समाज के सदस्यों को CoWIN पोर्टल के अनुसार टीका नहीं मिला है।

    अदालत ने नोट किया कि शिवम अस्पताल में लगाए गए टीकों के संबंध में टीकाकरण प्रमाणपत्र या फर्जी टीकाकरण के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। बल्कि, पटरिया कथित तौर पर मुंबई भर में आयोजित टीकाकरण शिविरों में शामिल हैं।

    अदालत ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मालिकों ने टीकाकरण शिविरों का आयोजन और योजना बनाई या शिविरों में मौजूद थे।

    एक डॉ. हरेश शाह के बयान के मुताबिक, सह-आरोपी महेंद्र सिंह ने उन्हें असली कोविशील्ड वैक्सीन की 38 शीशियां मुहैया कराईं और उन्होंने खाली शीशियां वापस कर दीं।

    इन 38 शीशियों का कथित तौर पर सिंह और डॉ. त्रिपाठी द्वारा पूरे मुंबई में 12 टीकाकरण शिविरों में फर्जी टीके लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शीशियां शिवम अस्पताल से हासिल की गई थीं। कोर्ट ने कहा कि इसे डॉ. शाह के बयान से क्रॉस चेक करना होगा।

    शिवम अस्पताल से जब्त की गई खुली शीशियों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, यह संभावना नहीं है कि उनमें COVID वैक्सीन थी। अदालत ने कहा कि चार्जशीट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि शीशियों को खुली शीशियों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संग्रहीत किया गया था या नहीं। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि रासायनिक विश्लेषण एक दोषपूर्ण प्रक्रिया से ग्रस्त है।

    अभियोजन पक्ष एक होटल में आयोजित डिनर पार्टी पर निर्भर था, जहां सभी आरोपी और शिवम अस्पताल के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। अदालत ने कहा कि केवल अभियुक्तों के इकट्ठा होने से साजिश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इस पार्टी के पहले भी एक शिविर हो चुका है।

    अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि पटारिया परिवार द्वारा डॉ. त्रिपाठी से प्राप्त 25000/- रुपये फर्जी वैक्सीन की आपूर्ति के लिए विचार किया गया ताकि उनके खिलाफ मामले का समर्थन किया जा सके।

    डॉ. मनीष त्रिपाठी पर हीरानंदानी सोसाइटी और बोरीवली के आदित्य कॉलेज के कैंप में नकली वैक्सीन लगाने के आरोप में 12 एफआईआर दर्ज हैं। अदालत ने उन्हें यह देखते हुए जमानत दे दी कि मौद्रिक लाभ का कोई आरोप नहीं है और फंड प्राप्त करने वाले महेंद्र सिंह पहले ही जमानत पर बाहर हैं।

    अनुराग त्रिपाठी ने कथित तौर पर शिवम त्रिपाठी का प्रतिनिधि होने का ढोंग किया और इंटर गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों का आधार डेटा एकत्र किया जहां डॉ. त्रिपाठी द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 1055 को टीके की खुराक दी गई लेकिन 992 कर्मचारियों को प्रमाणपत्र नहीं मिला। जो 48 सर्टिफिकेट जारी किए गए उनमें वैक्सीन की तारीख को लेकर विसंगति थी।

    अदालत ने कहा कि चार्जशीट में अनुराग त्रिपाठी की कोई विशेष भूमिका नहीं है और अभियोजन पक्ष ने यह आरोप नहीं लगाया है कि उन्हें कोई मौद्रिक लाभ मिला है।

    इस प्रकार, अदालत ने कहा कि अनुराग त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट में कम सामग्री के मद्देनजर और क़ैद अनावश्यक है।

    केस टाइटल: डॉ. शिवराज पटारिया बनाम महाराष्ट्र राज्य, डॉ. मनीष त्रिपाठी बनाम महाराष्ट्र राज्य, अनुराग त्रिपाठी बनाम महाराष्ट्र राज्य

    Next Story