बॉम्बे हाईकोर्ट में पोर्न रैकेट मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड ऑर्डर को चुनौती देने वाली राज कुंद्रा की याचिका खारिज

LiveLaw News Network

7 Aug 2021 7:11 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट में पोर्न रैकेट मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड ऑर्डर को चुनौती देने वाली राज कुंद्रा की याचिका खारिज

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को कथित पोर्न रैकेट मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड ऑर्डर को चुनौती देने वाली राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोर्प की याचिकाओं को खारिज किया। याचिका में रिहाई की मांग की गई थी।

    न्यायमूर्ति एएस गडकरी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि,

    "मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रखने के लिए पारित रिमांड आदेश कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

    याचिकाओं में अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के गैर-अनुपालन में अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाया गया है। यह जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए एक नोटिस से संबंधित है, जब एक आरोपी को सात साल तक की सजा के लिए दंडनीय अपराधों के लिए बुक किया जाता है।

    कुंद्रा ने दावा किया कि उन्हें केवल औपचारिकता के रूप में नोटिस दिया गया था और इसके तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। थोर्प ने कहा कि नोटिस को स्वीकार करने और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

    याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस पृष्ठभूमि में संबंधित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 19 जुलाई को पुलिस हिरासत में भेजने में गलती हुई है और बाद में याचिकाकर्ताओं ने सीआरपीसी राज्य के अनुच्छेद 227 और 482 के तहत याचिका दायर की।

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 41ए के तहत नोटिस दिया गया था, लेकिन अगर आरोपी सबूत नष्ट कर रहे हैं तो जांचकर्ता मूकदर्शक नहीं बने रह सकते।

    कुंद्रा और थोर्प के वकीलों ने जवाब दिया कि पुलिस द्वारा सभी उपकरण जब्त करने के बाद धारा 41 ए के तहत नोटिस दिया गया, जिसका मतलब है कि कुछ भी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

    कुंद्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि भले ही उन्होंने 41ए नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जैसा कि पुलिस ने आरोप लगाया है, अभियोजन पक्ष से सीआरपीसी की धारा 41 ए (4) के तहत अदालत की अनुमति लेने की उम्मीद की जाती है।

    एडवोकेट पोंडा ने दावा किया कि गिरफ्तारी और जब्ती 19 जुलाई को हुई और सबूतों को नष्ट करने से संबंधित आरोप 23 जुलाई को ही जोड़ा गया। यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज / पंचनामा नहीं है कि गिरफ्तारी से पहले सबूत नष्ट कर दिए गए थे। गिरफ्तारी के लिए दिया गया बहाना कानून में मान्य नहीं है।

    थोर्प की ओर से पेश अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने भी जांच एजेंसी के दावे में विसंगतियों की ओर इशारा किया, जो गिरफ्तारी को सही नहीं ठहराता। उन्होंने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका मामला यह नहीं था कि मैं सबूत नष्ट कर रहा था, बल्कि यह था कि मैं इसमें शामिल था।

    पोंडा और चंद्रचूड़ ने अर्नेश कुमार के फैसले पर बहुत भरोसा जताया जो गिरफ्तारी के लिए दिशा-निर्देश देता है।

    मुख्य लोक अभियोजक अरुणा पई ने 2018 (महाराष्ट्र राज्य बनाम तस्नीम रिजवान सिद्दीकी) के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जहां शीर्ष अदालत ने 41ए के तहत नोटिस देने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया था।

    यह भी बताया कि कुंद्रा के लैपटॉप से और वीडियो क्लिप बरामद किए गए हैं। आगे कहा कि कुंद्रा के अंधेरी वेस्ट कार्यालय में सैन नेटवर्क से वीडियो की संख्या 51 थी, अन्य 68 क्लिप उसके लैपटॉप से बरामद किए गए हैं। पई ने दावा किया कि कुंद्रा के पास ब्रिटिश पासपोर्ट और आधार कार्ड है।

    कुंद्रा और थोर्प को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया था। दोनों पर आईपीसी की धारा 354 (सी), 292, 420 और आईटी अधिनियम और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की धारा 67, 67 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    ये दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

    दो रिमांड आवेदनों के अनुसार, कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड ने 'हॉटशॉट्स ऐप' को विकसित किया और "सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री स्ट्रीमिंग करके पैसे कमाने के लिए यूके स्थित एक अन्य कंपनी केनरिन प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। इस कंपनी के मालिक कुंद्रा के रिश्तेदार प्रदीप बख्शी हैं।

    पुलिस ने दावा किया कि कुंद्रा की सक्रिय भूमिका का खुलासा तब हुआ जब उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों ने हॉटशॉट्स ऐप को बनाए रखा और केनरिन प्राइवेट लिमिटेड से पारिश्रमिक प्राप्त किया।

    थोर्प हॉटशॉट्स ऐप के आईटी प्रमुख हैं।

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