बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज के खिलाफ याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

9 March 2022 6:30 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के खिलाफ याचिका खारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और हिंदू समुदाय के सदस्यों को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की आशंका के कथित आधार पर फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" की रिलीज को रोकने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी।

    अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे जाने-माने अभिनेताओं की विशेषता वाली विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म इस शुक्रवार 11 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है।

    चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा जारी सेंसर प्रमाणपत्र को चुनौती नहीं दी। एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय की समाप्ति का नियम एक जनहित याचिका में भी लागू होता है जैसा कि निजी हित में शुरू किए गए मुकदमे के संबंध में होता है।

    फिल्म कश्मीरी पंडितों की हत्या पर आधारित है।

    जनहित याचिका उत्तर प्रदेश के एक इंतेज़ार हुसैन सईद द्वारा दायर की गई। इसमें कहा गया कि जैसा कि फिल्म के ट्रेलर में देखा गया, ऐसे दृश्य हैं जो भारत के लोगों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं और "इसमें भड़काऊ दृश्यों का बहुत शक्तिशाली मिश्रण है" जो देश में मौजूदा परिस्थितियों में सांप्रदायिक हिंसा का कारण बन सकते हैं।"

    याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि ट्रेलर में देखे गए संवाद नस्लीय और धार्मिक टिप्पणी हैं। साथ ही भेदभावपूर्ण, मानहानिकारक और भारत के संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

    याचिका में आगे कहा गया,

    "यह स्पष्ट है कि पूरी फिल्म घटना के एक लक्षित एकतरफा दृश्य में भी चित्रित होगी, जो न केवल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, बल्कि भावनाओं को भी प्रज्वलित कर रही है। ट्रिगर की स्पष्ट संभावना के साथ भारत के सभी सक्रिय भागों में हिंसा अथाह विनाश हिंदू समुदाय के सदस्यों को भड़का रही है।"

    याचिका में विभिन्न राज्यों में चुनावों को किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी घटना के दुरुपयोग के दायरे के रूप में विवादों और मतभेदों को पूर्ण पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा तक पहुंचाने का हवाला दिया गया।

    इसने संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का हवाला देते हुए कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी उचित प्रतिबंधों के साथ आती।

    याचिका में कहा गया,

    "एक व्यक्ति दूसरे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए अपने मूल मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। फिल्म स्पष्ट रूप से प्रचार का टुकड़ा है और किसी भी घटना की कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एकतरफा भड़काने वाली बयानबाजी है।"

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