बॉम्बे हाईकोर्ट का कंगना रनौत को निर्देश, क्या वह निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन करना चाहती है या नहीं, अंतरिम संरक्षण बढ़ाया

LiveLaw News Network

3 Feb 2021 3:36 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट का कंगना रनौत को निर्देश, क्या वह निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन करना चाहती है या नहीं, अंतरिम संरक्षण बढ़ाया

    अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई उपनगर में अपने तीन फ्लैटों के कथित अनधिकृत समामेलन के बारे में बीएमसी के विध्वंस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को अदालत ने यह स्पष्ट करने के लिए रनौत को 5 फरवरी तक का समय दिया कि क्या वह "अवैध हिस्सों" के नियमितीकरण के लिए नागरिक निकाय से संपर्क करेगी।

    अंतरिम राहत के लिए कंगना की याचिका पहले दिसंबर 2020 में डिंडोशी के सिटीसिलिव कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसमें कहा गया था कि परिवर्तन "स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन था।" हालांकि कोर्ट ने उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था।

    मंगलवार को, न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने "न्याय के हित में," शुक्रवार तक अंतरिम संरक्षण दिया। इसके साथ ही कंगना की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ को लिखित में निर्देश लेने का समय मांगा कि क्या वह नियमितीकरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने शुरू में बीएमसी प्रतिशोधी अभियुक्तों का तर्क दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, "मुझे लगता है कि बीएमसी यहां सही और उचित रहा है।

    बीएमसी का वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने प्रतिनिधित्व किया और वकील जोएल कार्लोस ने समय के लिए उनकी प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन स्पष्ट किया कि अभिनेत्री, नियमितीकरण के लिए तभी आवेदन कर सकती है जब वह बीएमसी के नोटिस को सही मानती है और अपना मुकदमा वापस ले लेती है। चिनॉय ने कहा, "आप नोटिस को चुनौती नहीं दे सकते और नियमितीकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।"

    सराफ ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली तारीख को वह या तो नोटिस या राज्य के खिलाफ बहस करेगा कि अभिनेत्री नियमितीकरण की मांग कर रही है।

    न्यायमूर्ति चव्हाण ने नियमितीकरण की मांग में देरी के बारे में कहा, " सही समय पर सिलाई समय बचाती है।,"

    बीएमसी ने अनाधिकृत भागों के लिए रनौत को मुंबई क्षेत्रीय टाउन प्लानिंग (एमआरटीपी) अधिनियम 2018 के तहत एक विध्वंस आदेश जारी किया था। अभिनेत्री ने आदेश के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

    कोर्ट ने नोट किया था कि,

    "उसने अपनी सुविधा के अनुसार डूब क्षेत्र, डक्ट क्षेत्र, आम मार्ग को कवर किया है और इसमें एफएसआई-मुक्त रहने योग्य क्षेत्र शामिल है। ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन हैं, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की लेने की होती आवश्यकता है।"

    बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने अपनी याचिका में रनौत ने दावा किया कि उसके द्वारा कोई भी कथित अनधिकृत निर्माण नहीं किया गया है। और फ्लैट्स ठीक उसी स्थिति में हैं जैसे उसे खरीदा गया था।

    कंगना ने आगे दावा किया कि मार्च 2018 में बीएमसी द्वारा अन्य फ्लैट खरीदारों को भी समान नोटिस दिए गए थे। याचिका में कहा गया है कि "यह उन संकेतों में से एक है कि बिल्डिंग को फ्लैट डेवलपर द्वारा विभिन्न स्थिति में दिए गए थे, जिसमें एमसीजीएम ने उन्हें पाया था, वे नोटिस जारी करने से पहले निरीक्षण के लिए आए थे।"

    हाईकोर्ट अब याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

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