बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी की मौत की सजा को 25 साल की कैद में बदला

Sharafat

16 Sept 2023 1:01 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी की मौत की सजा को 25 साल की कैद में बदला

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को छह साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के 36 साल के दोषी की मौत की सजा को 25 साल की निश्चित कारावास में बदल दिया। खंडपीठ ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा देते समय दोषी की पृष्ठभूमि और किसी भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति सहित सज़ा कम करने वाले कारकों पर विचार नहीं किया।

    अदालत ने कहा,

    “ इसमें कोई शक नहीं कि यह मामला 6 साल की एक नाबालिग के साथ पहले बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार और फिर उसकी हत्या का है। इसमें कोई शक नहीं कि हत्या भी क्रूर तरीके से की गई है. हालांकि यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह योजनाबद्ध कृत्य का मामला नहीं है। उस दिन बच्ची को अकेले बैठा पाकर वह उसे किसी सुनसान जगह पर ले गया लगता है। उसकी पृष्ठभूमि से पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और घटना के समय, उसकी उम्र 35 वर्ष थी और माना जाता है कि तब तक उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।”

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या आजीवन कारावास को निर्विवाद रूप से खारिज किया जा सकता है और मौत की सजा देने के लिए मामले के लिए विशिष्ट "विशेष कारण" दिये जाने चाहिए। हालांकि वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट ने न तो वैकल्पिक सजा पर विचार किया और न ही मौत की सजा के लिए कोई विशेष कारण बताया।

    संगेराव के वकीलों द्वारा स्वतंत्र रूप से पेश की गई एक "सामाजिक जांच रिपोर्ट" में दोषी के पिता की मृत्यु, शिक्षा की कमी, मां के साथ दुर्व्यवहार, अपर्याप्त पोषण, कठिन बचपन का श्रम और देखभाल और ध्यान की कमी का पता चला।

    संगेराव वर्तमान में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद है। उसे पीड़िता के परिवार ने भैंस चराने के लिए काम पर रखा था और वह लड़की और उसके परिवार से अच्छी तरह परिचित था। 20 जनवरी 2021 को बच्ची के माता-पिता उसे अपने साथ अपने खेत में ले गए, जहां संगेराव भी उनके साथ शामिल हुआ। बच्ची भागकर संगेराव के पास गई, जिसे वह "चाचा" कहकर संबोधित करती थी।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब माता-पिता ने संगेराव को तलाश किया तो वह और बच्ची कहीं नहीं मिले। आख़िरकार, बच्ची का बेजान, नग्न शरीर एक नदी के पास पाया गया जिस पर कई चोटें और काटने के निशान थे। संगेराव भी पास में नग्न अवस्था में पाया गया, उसने बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली।

    यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत एक विशेष न्यायाधीश ने उसे आईपीसी की धारा 302, 363, 376 (ए), 376 (2) (जे) (एम), 376-एबी, 377 और POCSO अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10 और 12 के तहत दोषी ठहराया और मौत की सज़ा दी। इस प्रकार राज्य ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सांगेराव ने सजा के खिलाफ अपील में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया:

    1. संगेराव पीड़िता के साथ देखा गया आखिरी व्यक्ति था।

    2. उसने स्वैच्छिक, न्यायेतर स्वीकारोक्ति की।

    3. उसे अपराध स्थल के पास नग्न हालत में पकड़ा गया था।

    4. घटनास्थल से संगेराव के कपड़े और सामान जब्त हुआ।

    5. डीएनए रिपोर्ट में संगेराव और मृतक से एकत्र किए गए नमूनों के बीच मिलान का संकेत दिया गया।

    अदालत ने डीएनए रिपोर्ट के बारे में कुछ संदेहों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि यह एकमात्र सबूत नहीं है और संगेराव की संलिप्तता का संकेत देने वाले अन्य भारी सबूत भी हैं।

    कार्यवाही के हिस्से के रूप में किए गए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि संगेराव में हल्की मध्यम बौद्धिक विकलांगता है। रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि संरचित मार्गदर्शन और पुनर्वास उसे समाज में पुन: एकीकृत होने में मदद कर सकता है। जेल अधिकारियों ने उनके आचरण को संतोषजनक पाया।

    अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने यह नहीं दिखाया कि संगेराव में दोबारा ऐसे अपराध करने और समाज को खतरे में डालने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अदालत ने कहा कि सजा के बाद जेल के अंदर उसके व्यवहार में सुधार की संभावना दिखती है।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" की श्रेणी में नहीं आता है और मौत की सज़ा उचित नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    “… आरोपी ने अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए एक कोमल लड़की पर कई गंभीर यौन हमले किए और उसे अमानवीय तरीके से गला घोंटकर मार डाला। हालांकि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर अपराधों में से एक है, लेकिन समान रूप से ऐसा अपराध नहीं है जो इसे "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में रखकर केवल मौत की सजा देता है।"

    अदालत ने अपराध की गंभीरता को पहचाना क्योंकि इसमें एक नाबालिग पर क्रूर यौन हमला शामिल था, और संगेराव को "चाचा" कहकर संबोधित करने के बाद पीड़िता को धोखा दिया गया। अदालत ने कहा, इस प्रकार, वह 14 साल पूरे होने पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

    अदालत ने POCSO अधिनियम के तहत हत्या, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए 25-25 साल की गैर-माफी योग्य निश्चित अवधि की कैद की सजा दी। ये सजाएं एक साथ चलेंगी।

    अदालत ने बच्चे के परिवार को आर्थिक मुआवज़ा देने का निर्देश नहीं दिया, क्योंकि संगेराव के पास मुआवज़ा देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। हालांकि, अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, नांदेड़ (डीएलएसए) को सीआरपीसी की धारा 357-ए के तहत मुआवजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

    एडवोकेट रेबेका गोंसाल्वेज़, श्रेया रस्तोगी, प्रतीक्षा बासरकर और विशाल बागड़िया ने संगेराव का प्रतिनिधित्व किया। एपीपी आरवी दासलकर ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। एडवोकेट आरएम देशमुख ने पीड़िता के पिता का प्रतिनिधित्व किया।

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