पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद व नागपुर में स्पेशल कोर्ट नामित किएं

Amir Ahmad

24 July 2026 12:37 PM IST

  • पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद व नागपुर में स्पेशल कोर्ट नामित किएं

    केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के फैसले के एक दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और नागपुर में दो स्पेशल कोर्ट नामित कीं।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र व्ही. घुगे ने औरंगाबाद में जज एस.वी. पवार तथा नागपुर में जज गुलशन कोल्टे की अदालत को इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के रूप में नामित किया।

    केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम दो प्रमुख जिलों में स्पेशल कोर्ट नामित की जाएं। साथ ही इन अदालतों में अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी आग्रह किया गया।

    अधिनियम 2024 के अनुसार ऐसे मामलों का परीक्षण तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना है ताकि पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अपराधों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

    गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को देशभर में पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की थी। यह फैसला विभिन्न छात्र संगठनों के विरोध-प्रदर्शनों, विशेषकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों, के बाद लिया गया।

    इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी राउज एवेन्यू कोर्ट में जज अनु ग्रोवर बालीगा को पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत का जज नामित कर चुका है।

    Next Story