"अहंकार के लिए कोई जगह नहीं, अदालत को डराने के लिए कोई लाइसेंस नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने पक्षपात के आरोप लगाने पर वकील को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

22 April 2022 5:06 PM IST

  • अहंकार के लिए कोई जगह नहीं, अदालत को डराने के लिए कोई लाइसेंस नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पक्षपात के आरोप लगाने पर वकील को फटकार लगाई

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कह कि सुनवाई में देरी पर एक वकील की हताशा समझ में आती है, लेकिन इससे उन्हें अदालत को डराने और न्याय के स्रोत को प्रदूषित करने वाले जज के खिलाफ आरोप लगाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।

    न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने एक वकील को जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत के खिलाफ "पक्षपात" करने और "अनुचित" होने के आरोप लगाने के लिए फटकार लगाई और कहा कि वकील का आचरण अशोभनीय था।

    "न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में एक अधिवक्ता न्यायालय की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए एक दायित्व के अधीन है। अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है और न्यायालय को डराने, आरोप लगाने और एक न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाने और न्याय के स्रोत को प्रदूषित करने का कोई लाइसेंस नहीं है।"

    न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने अपने आदेश में कहा कि अधिवक्ता अंजलि पाटिल ने एक पॉक्सो मामले में एक आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए कहा किया था।

    आदेश में कहा गया,

    "हालांकि, जब अदालत ने यह सवाल उठाया कि क्या मामले को बारी-बारी से उठाने के बजाए इसे तत्काल सुनने में का कोई कारण है तो पाटिल पूरी तरह से बिफर गईं और आरोप लगाया कि अदालत केवल कुछ मामलों और कुछ अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है। और इस तरह कहा गया कि न्यायालय निष्पक्ष नहीं है और पक्षपातपूर्ण है।"

    पाटिल ने आदेश के अनुसार आगे आरोप लगाया कि वादियों को न्यायालय से न्याय नहीं मिलता और अदालत के आचरण के बारे में मुख्य न्यायाधीश से शिकायत करने की धमकी दी। आरोप वकीलों और वादियों की खचाखच भरी अदालत में लगाए गए थे।

    न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने स्थगन देते हुए कहा कि अधिवक्ता अंजलि पाटिल ने "शालीनता की सीमा को पूरी तरह से पार कर लिया है।"

    "वकील को अपने मुवक्किलों के हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। एक वकील अपने मुवक्किलों के प्रति जवाबदेह होता है और जब किसी भी कारण से मामला स्थगित हो जाता है या बोर्ड तक नहीं पहुंचता है तो एक वकील की निराशा समझ में आती है।"

    पीठ ने कहा ,

    "यह ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार अपमानजनक रवैये से न केवल न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने का अपरिहार्य प्रभाव पड़ता है बल्कि न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति भी होती है।"

    2021 में दायर पाटिल के मुवक्किल दीपक कनौजिया की जमानत याचिका को 21 अप्रैल और बाद में 22 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उस पर POCSO अधिनियम की धारा 10 और 12 के तहत अपराध का आरोप है।

    न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने इससे पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकीलों की उनकी जमानत अर्जी को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर फटकार लगाई और उन्हें तत्काल मेडिकल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया।

    उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की भारी कमी है।

    94 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के बावजूद, बॉम्बे हाईकोर्ट वर्तमान में केवल 57 न्यायाधीशों की शक्ति के साथ कार्य कर रहा है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट के ग्यारह न्यायाधीश इस वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए, 2022 के अंत तक, रिक्तियों को नहीं भरने पर हाईकोर्ट में केवल 48 न्यायाधीश होंगे।

    वास्तव में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने ऐसी रिक्तियों को समय पर भरने के लिए एक स्थायी सिस्टम के लिए एक जनहित याचिका दायर की है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से इस तरह के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था।

    जनहित याचिका में कहा गया,

    "न्यायाधीशों की कमी के कारण, यह अनुभव किया जाता है कि वर्षों से एक साथ मामलों की एक बड़ी पेंडेंसी है। ऐसे कई मामले हैं जो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हैं। न्यायाधीशों की कमी के कारण, कोई तत्काल सूची नहीं दी जाती है। आधिकारिक डेटा से माननीय इस न्यायालय की वेबसाइट से पता चलता है कि वर्ष 2021 में केस क्लीयरेंस दर 67.52% है, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2021 में 32.48 प्रतिशत मामले लंबित हैं।"

    केस शीर्षक: दीपक कालीचरण कनौजिया बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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