बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता कमाल आर खान पर अभिनेता-निर्माता निखिल द्विवेदी के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने पर रोक लगाई

Sparsh Upadhyay

11 March 2021 3:11 PM IST

  • Bombay HC Grants Interim Injunction To Actor-Producer Nikhil Dwivedi Against Actor Kamal R. Khan From Making Defamatory Statements Against Him

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अभिनेता कमाल आर. खान (प्रतिवादी नंबर 1) को अभिनेता-निर्माता निखिल द्विवेदी (वादी) के खिलाफ मानहानि संबंधी बयान प्रकाशित करने और/या द्विवेदी के खिलाफ समान या समालोचक आरोपों वाले किसी भी बयान को देने से रोक दिया।

    न्यायमूर्ति ए. के. मेनन की खंडपीठ द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खान के खिलाफ कथित अपमानजनक और निंदनीय ट्वीट्स और खान द्वारा पोस्ट किए गए YouTube वीडियो के संबंध में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने द्विवेदी के खिलाफ कथित रूप से मानहानि वाले बयान दिए थे।

    संक्षेप में तथ्य

    द्विवेदी एक अभिनेता, छायाकार, निर्माता और केसर एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लिमिटेड के शेयरधारक हैं और उनकी कंपनी फीचर फिल्मों के निर्माण में लगी हुई है।

    खान, जो एक अभिनेता और वास्तविकता टीवी व्यक्तित्व हैं, अपने स्वयं के YouTube चैनल पर समीक्षा प्रकाशित करते हैं और उन्होंने विशेष रूप से द्विवेदी से जुड़ी हुई कुछ समीक्षा पोस्ट की और यह आरोप लगाया गया कि यह 'समीक्षाएं' उनकी मानहानि को चोट पहुंचाती हैं।

    द्विवेदी द्वारा दायर याचिका में खान द्वारा किए गए ट्वीट्स और अन्य 'समीक्षाओं' की श्रृंखला को स्पष्ट रूप से पुन: प्रस्तुत किया गया था।

    द्विवेदी ने ट्विटर पर खान द्वारा पोस्ट किए गए 'ट्वीट्स' का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि खान ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को उन ट्वीट्स पर भी टैग किया।

    द्विवेदी के वकील, सीनियर वकील वीरेंद्र तुलजापुरकर ने कहा कि खान का इरादा, स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाने का है।

    यह भी आरोप लगाया गया कि समीक्षाओं को सितंबर 2020 में प्रकाशित किया गया था और शुरू में द्विवेदी ने ट्वीट को नजरअंदाज कर दिया था, हालांकि, खान ने इस तरह की समीक्षा को जनवरी 2021 में फिर से प्रकाशित करना जारी रखा।

    अंत में, यह प्रस्तुत किया गया था कि समीक्षा स्पष्ट रूप से खान के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनाती है।

    माननीय न्यायालय ने खान द्वारा दिए गए बयानों को पढ़ा और यह दर्ज किया कि प्रथम दृष्टया मामला उनके खिलाफ बनता है और इस प्रकार, खान के खिलाफ द्विवेदी को अंतरिम राहत दी गई।

    इसके अलावा, जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए खान को स्वतंत्रता दी गई।

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