बिना सबूत के छात्र की आत्महत्या के लिए स्कूल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं, माता-पिता भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जिम्मेदार: मद्रास हाईकोर्ट
Avanish Pathak
4 Nov 2022 10:50 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्कूली छात्र के आत्महत्या करने पर माता-पिता द्वारा स्कूल अधिकारियों और शिक्षकों को फंसाने की प्रवृत्ति की आलोचना की। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब उनके कदाचार के बारे में पर्याप्त सबूत हों।
अदालत ने कहा कि जहां ब्लेम-गेम में शामिल होना आसान है, वहीं स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा, इस तरह के सामान्य दोष संस्था में पढ़ने वाले छात्रों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।
"जब भी आत्महत्या का मामला सामने आता है तो माता-पिता से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे सबूतों के अभाव में अकेले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को दोष दें। सामान्य दोषारोपण या बदनामी करने से स्कूल की छवि प्रभावित होगी और उसी स्कूल में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बदनामी पैदा करना एक आसान तरीका हो सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना और अच्छे परिणाम प्राप्त करना कठिन काम है। इसलिए, यदि कोई आरोप हैं, तो उन्हें स्वीकार्य साक्ष्यों के माध्यम से किसी भी संदेह से परे स्थापित किया जाए।"
अदालत एक 17 वर्षीय लड़के, जिसने आत्महत्या कर ली थी, की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसने स्कूल के प्रधानाध्यापक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आरोप था कि प्रधानाध्यापक सार्वजनिक रूप से लड़कों के बाल काटते थे, ब्लेड से उसके बेटे और अन्य लड़कों की पैंट फाड़ देते थे और बच्चों को बेरहमी से पीटते थे और गंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे।
याचिकाकर्ताओं ने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 पर भरोसा किया जो एक स्कूल में किसी बच्चे को किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है। यह प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करता है।
राज्य ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रधानाध्यापक केवल स्कूल में अनुशासन बनाए रखते थे, जिसने बाद में उनके कार्यकाल के दौरान उत्तीर्ण प्रतिशत को 45% से बढ़ाकर 90% कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पता चला कि प्रधानाध्यापक ने केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इस संबंध में अन्य छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय पुलिस से पूछताछ की गई जिन्होंने इसकी पुष्टि की।
"शिक्षक और प्रधानाध्यापक केवल तभी उत्तरदायी होते हैं जब उनके कदाचार, दुर्व्यवहार या अन्यथा पर्याप्त साक्ष्य के माध्यम से स्थापित होते हैं। यदि किसी शिक्षक या प्रधानाध्यापक ने शारीरिक दंड लगाया, जो शिक्षा विभाग के दिशानिर्देशों द्वारा निषिद्ध है, तो अकेले शिक्षक या प्रधानाध्यापकों पर मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा नहीं। एक स्कूल में छात्रों के प्रत्येक कार्य के लिए, शिक्षक या प्रधानाध्यापक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"
यह भी बताया गया कि लड़का अपनी पढ़ाई में अनियमित था और लगातार कक्षाओं में उपस्थित होने में असफल रहा था। नियमित रूप से स्कूल जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
अदालत इस प्रकार संतुष्ट थी कि प्रधानाध्यापक ने केवल छात्रों को अच्छे नागरिकों में ढालकर उनकी भलाई के लिए काम किया था। यदि इस तरह के प्रयास को हतोत्साहित किया जाता, तो शिक्षक भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते।
इस तरह के प्रयास को यदि हतोत्साहित किया जाता है तो शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की स्थिति में नहीं होंगे। ऐसे प्रधानाध्यापक, जो अनुशासन बनाए रखते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए और उनके अच्छे कार्यों को माता-पिता और जनता दोनों द्वारा बड़े पैमाने पर पहचाना जाना चाहिए।
जांच रिपोर्ट के मद्देनजर, अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हेडमास्टर अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं थे।
माता-पिता की भूमिका
अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि माता-पिता के कर्तव्य शिक्षकों के साथ सह-अस्तित्व में हैं। अदालत ने कहा कि प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, माता-पिता द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण थी और बच्चों के जीवन को आकार देने में इसका बहुत महत्व था। इसमें कहा गया है कि माता-पिता से अपेक्षा की जाती है कि वे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने बच्चों की गतिविधियों के बारे में "प्रहरी" बनें।
अदालत ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक कई छात्रों के लिए जिम्मेदार होते हैं और इस तरह हर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने में सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार, माता-पिता का यह कर्तव्य था कि वे अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसके लिए उन्हें घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अच्छा माहौल बनाना था।
इस प्रकार, अदालत ने कहा कि यह माता-पिता के साथ-साथ शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे कारणों का पता लगाएं और उम्मीद के मुताबिक अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें और बच्चों को बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करें।
केस टाइटल: के कला बनाम सचिव, शिक्षा विभाग और अन्य
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 452
केस नंबर: WP No 7429 Of 2018.