महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने 1 मार्च से 30 जून तक वकीलों को काले कोट पहनने से छूट देने के लिए सर्कुलर जारी किया
Amir Ahmad
28 Feb 2025 1:37 PM IST

बढ़ते तापमान को देखते हुए महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (BCMG) ने निर्णय लिया कि वकीलों को हर साल 1 मार्च से 30 जून तक अपने सामान्य ड्रेस कोड काले कोट पहनने की आवश्यकता नहीं है।
विशेष रूप से वकीलों को अपने सामान्य ड्रेस कोड पहनने से छूट पहले केवल मई से जून के गर्मियों के महीनों के दौरान ही दी जाती थी। लेकिन इस साल छूट 1 मार्च से शुरू होगी।
BCMG ने 27 फरवरी को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसने अब हर साल 1 मार्च से 30 जून तक छूट बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है।
इसमें लिखा है,
"यह तय किया गया कि पोशाक नियमों के लिए ग्रीष्मकालीन महीनों का अर्थ 1 मार्च से 30 जून के बीच के महीने होंगे। तदनुसार, वकीलों को हर साल 1 मार्च से 30 जून के बीच काले कोट/जैकेट पहनने से छूट दी जाएगी।"
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