यूपी कोर्ट ने 2015 में अखलाक लिंचिंग के बाद निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए बीजेपी नेता संगीत सोम पर 800 रुपए का जुर्माना लगाया

Sharafat

14 Oct 2022 2:29 PM IST

  • यूपी कोर्ट ने 2015 में अखलाक लिंचिंग के बाद निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए बीजेपी नेता संगीत सोम पर 800 रुपए का जुर्माना लगाया

    उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने बुधवार को दादरी-मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले में वर्ष 2015 में सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भाजपा नेता संगीत सोम को दोषी ठहराया।

    अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (2) प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सजा के तौर पर उन पर 800 रुपए का जुर्माना लगाया। सोम ने अखलाक के बिसाहड़ा गांव में स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया था।

    अखलाक को वर्ष 2015 में गौतमबुद्धनगर के दादरी इलाके में भीड़ द्वारा इस आरोप में पीट-पीटकर मार डाला गया था कि उसने ईद के दौरान गोमांस खाया था और बाद में खाने के लिए भी रखा था।

    इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी, जिसके तहत एक इलाके में चार या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, हालांकि इसके प्रतिबंध लागू होने के दौरान सोम ने एक जनसभा को संबोधित किया था।

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