भाजपा प्रत्याशी ने मनीष सिसोदिया की विधानसभा चुनाव जीत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी
LiveLaw News Network
28 Feb 2020 9:05 AM IST
पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33A, 80, 81, 84, 98, 100 और 101 के तहत याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सिसोदिया के चुनाव को 'भ्रष्ट प्रथाओं' के आधार पर शून्य घोषित किया जाए।
याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया और उनके एजेंटों ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन किया क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन पत्रों में खुलासा न करके अपने आपराधिक प्रतिशोधकों को छुपा दिया था।
यह आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया ने अपनी शक्ति और हैसियत का इस्तेमाल उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी को रोकने के लिए किया है।
इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल न की जाए।
रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रतिवादी 1 (सिसोदिया) के प्रभाव में, भौतिक तथ्यों को छुपाने और आपराधिक पूर्ववर्तियों के गैर-प्रकटीकरण के बावजूद सिसोदिया के नामांकन पत्र को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो कि चुनाव / 10/10/ 2018 के चुनाव दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।