यदि संदिग्ध परिस्थितियां नहीं हैं तो नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को महत्व दिया जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
27 April 2022 7:45 PM IST
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को नाबालिग घोषित करने के आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन यह संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं होगा और याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील द्वारा भरोसा किया जाएगा कि निगम या नगर प्राधिकरण द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। हालांकि, यह इस तरह के आदेश में निहित होगा कि ऐसा प्रमाण पत्र संदिग्ध परिस्थितियों से ढका नहीं होना चाहिए और विधिवत साबित हो गया है।
जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए इसे बिना योग्यता के पाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्य जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को संदिग्ध और अविश्वसनीय बताते हैं।
हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्य ऊपर देखी गई परिस्थितियों के आलोक में अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना संदिग्ध और अविश्वसनीय बनाते हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित किए जाने के बाद पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में देरी से गवाह की विश्वसनीयता और उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों पर संदेह करने के लिए पर्याप्त जगह है।
अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य, गवाहों की परीक्षा और जन्म रजिस्टर के मूल रिकॉर्ड के अभाव में हाईकोर्ट ने नगर परिषद के रिकॉर्ड में वास्तविक, वैध, कानूनी, प्राथमिक और सिद्ध दस्तावेज के रूप में प्रविष्टि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्कूल प्रमाण पत्र में प्रविष्टि को परिस्थितियों से अधिक समसामयिक साक्ष्य माना।
याचिकाकर्ता के पिता के बयान और याचिका के साथ संलग्न जन्म प्रमाण पत्र पर विचार करने के बाद, जिसमें यह प्रावधान है कि जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए आवेदन अपराध के होने के पांच महीने बाद ही प्रस्तुत किया गया है, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का मामला संभावित आत्मविश्वास को प्रेरित करने में विफल रहता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि जन्म प्रमाण पत्र की नींव समझने जाने वाला हलफनामा संदिग्ध है, क्योंकि इसमें किसी भी सक्षम व्यक्ति द्वारा पहचान की कमी है। इसे मूल रजिस्टर भी सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।
उक्त हलफनामा भी किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा पहचान न होने के कारण संदेहास्पद है। इसके अलावा, उक्त हलफनामे की लेखिका मंजू देवी ने भी इसका समर्थन करने के लिए गवाह बनना स्वीकार नहीं किया है। मूल रजिस्टर उसी की स्थिति को सत्यापित करने या प्रविष्टि की वास्तविकता का पता लगाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता का सबूत है कि याचिकाकर्ता को नाबालिग के रूप में घोषित करने की मांग करने वाला पूर्व आवेदन भी दायर किया गया था, लेकिन या तो उसे खारिज कर दिया गया या वापस ले लिया गया, क्योंकि उसका कोई वैध कारण नहीं बताया गया है।
अदालत ने वर्तमान पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी भी ठोस और निर्विवाद सबूत के अभाव में यह ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाता है, जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148, 149, 323, 302, 307, 216 और आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 के तहत एफआईआर से बाहर मामले में घटना की तारीख को नाबालिग घोषित करने के लिए खारिज कर दिया गया था।
केस शीर्षक : रवि उर्फ रब्बू पुत्र राधेश्याम बनाम हरियाणा राज्य
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