बिहार नगर निगम चुनाव आरक्षण को चुनौती | पटना हाईकोर्ट ने दो जनवरी को अंतिम सुनवाई तय की

LiveLaw News Network

7 Dec 2023 7:03 AM GMT

  • बिहार नगर निगम चुनाव आरक्षण को चुनौती | पटना हाईकोर्ट ने दो जनवरी को अंतिम सुनवाई तय की

    पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में हुए बिहार नगर निगम चुनाव को चुनौती देने वाले एक मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 2 जनवरी, 2024 की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में नगर निगम चुनावों के लिए आरक्षण के फैसलों से पहले अनिवार्य "ट्रिपल टेस्ट" का अनुपालन न करने का आरोप लगाया है।

    [विशेष रूप से, ट्रिपल-टेस्ट फॉर्मूला 2010 में डॉ के कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था।]

    पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया यह फैसला अनुच्छेद 243डी(6) और अनुच्छेद 243टी(6) की व्याख्या पर केंद्रित था। ये अनुच्छेद क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देने वाले कानूनों के अधिनियमन को अधिकृत करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक भागीदारी में बाधाएं शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं से भिन्न हैं।

    निर्णय में स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए अद्वितीय संवैधानिक आधार पर जोर दिया गया, जो शिक्षा और रोजगार आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित से अलग है। निष्पक्ष खेल का मैदान स्थापित करने के लिए आरक्षण की वांछनीयता को मान्यता देते हुए, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे आरक्षण स्थानीय निकायों से संबंधित पिछड़ेपन के अनुभवजन्य साक्ष्य पर निर्भर हैं, जैसा कि ट्रिपल-टेस्ट फॉर्मूला द्वारा निर्धारित किया गया है।

    इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने 21 अक्टूबर, 2022 को बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए निर्देश या किसी अन्य रिट, आदेश जैसी रिट जारी करने की मांग की। इस अधिसूचना ने बिहार में नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की पात्रता की समीक्षा के लिए राज्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग पर एक "समर्पित आयोग" की शक्तियां और कर्तव्य प्रदान किए ।

    इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने 'समर्पित आयोग' द्वारा प्रस्तुत 28 नवंबर, 2022 की एक रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना की, जिसमें 4 अक्टूबर, 2022 के एक फैसले में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना का आरोप लगाया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी 30 नवंबर, 2022 की अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की, जिसमें आयोग ने अपनी राय व्यक्त की कि 'समर्पित आयोग' की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित "ट्रिपल टेस्ट" के अनुरूप थी।

    इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य से राज्य चुनाव आयोग, बिहार को 'समर्पित आयोग' की रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने वाले 30 नवंबर, 2022 के पत्र को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    मार्च 2023 में दायर एक नई रिट याचिका (सी डब्ल्यू जे सी नंबर 4223 / 2023) के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने के भीतर निपटान का निर्देश दिया था। मामला शुरू में एकल न्यायाधीश के समक्ष आया था, लेकिन एडवोकेट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्ति, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि इसे एक डिवीजन बेंच द्वारा सुना जाए, को शुरू में खारिज कर दिया गया था। हालांकि, एक एलपीए बाद में दायर की गई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि रिमांड डिवीजन बेंच के आदेश से था।

    परिणामस्वरूप, मामला अब डिवीजन बेंच के समक्ष है। विशेष रूप से, अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस राजीव रॉय की डिवीजन बेंच-I एलपीए के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। जस्टिस रॉय के आदेश से डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।

    नतीजतन, अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई होने तक नियमित रूप से बैठने के लिए एक बेंच का गठन करते हुए अंतिम सुनवाई के लिए 2 जनवरी, 2024 की तारीख तय की है। कार्यवाही के दौरान, रिट याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि एलपीए पर कोई आपत्ति नहीं है। अनुमति दी गई , जहां राज्य ने आधार उठाया था कि मामले की सुनवाई एक डिवीजन बेंच द्वारा की जानी चाहिए।

    अदालत ने पक्ष प्रतिवादियों की सहमति दर्ज करते हुए एलपीए का निपटारा कर दिया और रिट याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 2 जनवरी, 2024 को निर्धारित की। मामला मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

    अपीलकर्ता के लिए वकील: पीके शाही, एजी विकास कुमार ( एजी के एससी)

    प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए वकील: बसंत कुमार चौधरी, सीनियर एडवोकेट (सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले में मामला संख्या 17053/ 2022 , सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4223/ 2023 और सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5806/ 2023)

    (2023 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 1017 में)

    याचिकाकर्ताओं के वकील: अवनीश कुमार, एडवोकेट एसवी मंगलम, एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी, एडवोकेट धनंजय कश्यप, एडवोकेट

    प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए वकील: पीके शाही, एजी, विकास कुमार, एसी ,अब्बास हैदर (एससी-6) वसी मोहम्मद, एसी -6 , रवीश चंद्र, एसी- एससी-6

    राज्य चुनाव आयोग के लिए वकील: गिरीश पांडे, हस्तक्षेपकर्ता के लिए वकील: वाईवी गिरि, सीनियर एडवोकेट, धर्मेंद्र कुमार, एडवोकेट आनंद कुमार सिंह, एडवोकेट

    (सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 4223/2023 में)

    याचिकाकर्ताओं के वकील: दयानंद सिंह, प्रतिवादियों के वकील: पीके. शाही, एजी

    आईए संख्या -1 / 2023 में प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के लिए वकील- रणजीत चौबे, एडवोकेट

    आईए संख्या -1 / 2023 में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 4 के लिए वकील/- रणजीत चौबे, एडवोकेट (सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 5806 / 2023 )

    याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: शशि भूषण कुमार, एडवोकेट

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story