बिहार में डीआरटी काम नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति की ई-नीलामी पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

14 Feb 2022 5:35 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार राज्य में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के कार्यात्मक नहीं होने पर विचार करने के बाद बिहार में एक व्यक्ति के आवास की ई-नीलामी पर रोक लगा दी।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के 30 नवंबर, 2021 के आदेश ("आक्षेपित आदेश") को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए राहत दी।

    हाईकोर्ट ने उक्त आदेश में याचिकाकर्ता को भारतीय स्टेट बैंक के साथ खाते के निपटान के लिए समय देते हुए, निपटान के लिए विफल होने की स्थिति में उसे डीआरटी, बिहार से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए याचिका का निपटारा किया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को 14 फरवरी, 2022 को या उससे पहले एसबीआई स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच में एक करोड़ रुपये और 14 मार्च 2022 को या उससे पहले 75 लाख रुपये की और राशि जमा करने का निर्देश दिया।

    पीठ ने मामले को 21 मार्च, 2022 तक के लिए स्थगित करते हुए अपने आदेश में कहा,

    "याचिकाकर्ता पर उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की शर्त पर लिस्टिंग की अगली तारीख तक ई-नीलामी पर रोक रहेगी।"

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता शिवम सिंह ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में प्रतिवादी - बैंक के साथ खाता निपटाने के लिए समय दिया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि समय देते हुए हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया कि यदि समझौता सफल नहीं होता है तो याचिकाकर्ता ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

    वकील ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया गया, क्योंकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण बिहार राज्य में कार्य नहीं कर रहा है। अधिवक्ता शिवम सिंह ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने शुरू में वन टाइम सेटलमेंट ("ओटीएस") के लिए 1.41 करोड़ रुपये की पेशकश की थी जिसे हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने याचिका में तर्क दिया कि हाईकोर्ट याचिकाकर्ता की दलील पर विचार करने में विफल रहा है। मामले को उसी अधिकारियों को वापस भेजने का एक गैर-बोलने वाला आदेश पारित किया था। इसने उसके खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू की थी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त पदों के कारण देश भर में कई डीआरटी और डीआरएटीएस के गैर-कार्यात्मक रहने की खतरनाक स्थिति पर ध्यान दिया। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2021 में एक आदेश पारित किया। इसमें हाईकोर्ट से ऋण वसूली और अनुच्छेद 226 के तहत सरफेसी मामलों पर विचार करने का आग्रह किया गया था, यदि अधिकार क्षेत्र में डीआरटी / डीआरएटी कार्य नहीं कर रहे हैं।

    पिछले हफ्ते, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 21 फरवरी तक DRAT चेयरपर्सन की नियुक्ति नहीं हुई तो वह वित्त सचिव को समन करेगा।

    केस शीर्षक: चंदन कुमार बनाम बिहार राज्य| अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 1730/2022

    कोरम: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत

    याचिकाकर्ता के वकील: अधिवक्ता शिवम सिंह, अभिनव सिंह और गोपाल सिंह

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