[आपत्तिजनक टिप्पणी] "अपमान करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अपमानजनक अर्थ में प्रयुक्त शब्द": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने युवराज सिंह को आंशिक राहत दी

LiveLaw News Network

19 Feb 2022 11:45 AM IST

  • [आपत्तिजनक टिप्पणी] अपमान करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अपमानजनक अर्थ में प्रयुक्त शब्द: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने युवराज सिंह को आंशिक राहत दी

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को क्रिकेटर युवराज सिंह को उनकी कथित आपत्तिजनक जातिवादी टिप्पणी के लिए दर्ज एक मामले में आंशिक राहत दी। अदालत ने उनकी एफआईआर को खारिज करने की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए और 153-बी के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

    जस्टिस अमोल रतन सिंह की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (यू) के तहत अपराध के लिए उनके खिलाफ मामला / जांच अधिनियम, 1989 के अनुसार आगे बढ़ेगी।

    संक्षेप में पृष्ठभूमि

    बेंच सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पिछले साल एक इंस्टाग्राम चैट के दौरान एक अन्य क्रिकेटर के खिलाफ उनकी कथित जातिवादी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

    सिंह के खिलाफ एफआईआर भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 153 ए और 153 बी के तहत हांसी के रजत कलसन द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी।

    यह उनका प्राथमिक निवेदन था कि क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ उक्त इंस्टाग्राम बातचीत के दौरान, उन्होंने दो अन्य व्यक्तियों (युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव) को मित्रवत तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी के रूप में संदर्भित किया, क्योंकि दोनों व्यक्ति सहयोगी और याचिकाकर्ता के दोस्त है, इसलिए बातचीत के दौरान उनका या किसी समुदाय का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।

    कोर्ट को यह भी बताया गया कि पांच जून, 2020 को उन्होंने एक सार्वजनिक बयान जारी कर उपरोक्त टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    शुरुआत में कोर्ट ने सिंह के वकील द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार किया कि जिला पुलिस, हांसी के पास एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जब कथित जातिवादी टिप्पणी की गई, सिंह मुंबई में थे और जिस व्यक्ति के साथ वह बातचीत (रोहित शर्मा) के कर रहे थे वह भी उस समय हांसी में मौजूद नहीं था।

    कोर्ट ने कहा कि सिंह और शर्मा के बीच बातचीत एक सोशल मीडिया एप्लिकेशन (इंस्टाग्राम) के जरिए हुई और इसे दुनिया भर में कहीं भी देखा जा सकता था। कोर्ट ने आगे कहा कि कार्रवाई का कारण उस स्थान पर उत्पन्न होगा। यह स्वीकार किया गया कि कथन वास्तव में दो व्यक्तियों के बीच निजी बातचीत के माध्यम से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लाइव चैट के माध्यम से किया गया था।

    इसके अलावा, कोर्ट ने सिंह के वकील की इस दलील पर विचार करते हुए कि कहा गया शब्द आईपीसी की धारा 153-ए, या 153-बी के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन की राशि नहीं होगी, इस प्रकार टिप्पणी की:

    "याचिकाकर्ता ने अपने पिता को नृत्य करने वाले एक दोस्त के संदर्भ में विशेष शब्द का इस्तेमाल किया। मेरी राय में आईपीसी की धारा 153-ए के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है, किसी भी तरह की असहमति को बढ़ावा देने या समाज के किन्हीं दो या दो से अधिक वर्गों के बीच शत्रुता आदि की भावना का कोई इरादा नहीं है। इस न्यायालय की राय में धारा 153-बी की उप-धारा (1) के किसी भी खंड को केवल पढ़ने पर भी लागू नहीं होगा। याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी तरह से इस्तेमाल किए गए वाक्यांश या शब्द, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह कहने का उनका इरादा नहीं था कि कोई विशेष जाति भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा नहीं रखती है या भारत की अखंडता को कायम नहीं रखती है; या कि ऐसी विशेष जाति या वर्ग के किसी भी सदस्य को भारत के नागरिक के रूप में उसके अधिकार से वंचित या वंचित किया जाना चाहिए और आगे न ही उसने किसी वर्ग या जाति के दायित्व के संबंध में कोई दावा, परिषद, याचिका या अपील नहीं की जिससे कि असामंजस्य या घृणा की भावना या किसी व्यक्ति के बीच शत्रुता या दुर्भावना व्यक्त हो।"

    अब एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध के बारे में कोर्ट ने कहा कि हालांकि सिंह का इरादा जानबूझकर किसी भी वर्ग के लोगों का अपमान या नुकसान या अपमान करना नहीं था, विशेष रूप से उनके द्वारा किसी सदस्य के संदर्भ में टिप्पणी नहीं कहा गया। उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं था और न ही उन्होंने इसे विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित किया जो अनुसूचित जाति से संबंधित है।

    हालांकि, कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि इस शब्द का इस्तेमाल एक अपमानजनक शब्द के रूप में किया गया, यानी इसका इस्तेमाल उपहासपूर्ण तरीके से किया गया, या किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया, जिसे अच्छे सम्मान में नहीं रखा गया। इस संबंध में अदालत ने पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर हलफनामे को भी ध्यान में रखा, जिसमें कहा गया कि उक्त शब्द का इस्तेमाल उत्तरी भारत में सामान्य रूप से एक विशेष वर्ग/जाति के संदर्भ में अपमानजनक अर्थों में किया गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ने उक्त टिप्पणी का इस्तेमाल यह कहने के लिए किया कि उसके दोस्त ने एक समारोह में अपने पिता को नृत्य करके कुछ अच्छा नहीं किया, कम से कम इस स्तर पर इस शब्द का इस्तेमाल किसी भी अच्छे अर्थ में नहीं किया गया, लेकिन जैसा कि कहा गया कि अपमानजनक तरीके से ... यदि प्रयुक्त शब्द का प्रभाव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को भावनात्मक चोट, अपमान आदि का कारण बन रहा है तो एक विशेष जाति का नाम अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, भले ही उसका इरादा हो याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को वास्तव में इतना चोट नहीं पहुंचाना था। फिर भी वह इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने का अधिकार नहीं देगा।"

    नतीजतन, याचिका को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी गई कि आईपीसी की धारा 153-ए और 153-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उक्त अपराध याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध नहीं हैं, लेकिन आयोग के संबंध में 1989 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए याचिका खारिज कर दी गई।

    केस का शीर्षक - युवराज सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

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