बेंगलुरु अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मानहानि का केस खारिज किया

Sharafat

14 Jun 2023 11:00 AM GMT

  • बेंगलुरु अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मानहानि का केस खारिज किया

    बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा चलाने के लिए दायर एक निजी शिकायत खारिज कर दी।

    शिकायतकर्ताओं शंकर सेठ और अन्य ने कहा कि वे लिंगायत समुदाय से संबंधित हैं और जब सिद्धारमैया विपक्ष में थे तब उन्होंने वरुण निर्वाचन क्षेत्र में 2023 के आम विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मीडिया के सामने इसके खिलाफ एक अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दिया था।

    यह आरोप लगाया गया जब एक समाचार रिपोर्टर ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री के रूप में लिंगायत उम्मीदवार का चयन करने की भाजपा की रणनीति पर उनकी क्या राय है। इस पर सिद्धारमैया ने "दुर्भावनापूर्ण बयान" देकर जवाब दिया कि पिछले मुख्यमंत्री, जो लिंगायत थे, उन्होंने राज्य को अपनी भ्रष्ट प्रकृति से खराब कर दिया है। ।

    शिकायत में कहा गया है कि उक्त बयान में पूरे लिंगायत समुदाय की प्रतिष्ठा और नैतिक मूल्यों को आम जनता के सामने गिराया गया है।

    अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रीत जे ने खुली अदालत में उस अभियान का वीडियो फ़ुटेज देखा जिसमें कथित मानहानिकारक बयान दिया गया था।

    आरोपी द्वारा दिए गए बयान पर विचार करते हुए अदालत ने कहा:

    "उपर्युक्त बयान से यह बहुत स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह बयान पूरे लिंगायत समुदाय के संबंध में नहीं है, बल्कि केवल मुख्यमंत्री के संबंध में है, जो मुख्यमंत्री के पद पर थे। आरोपी ने लिंगायत समुदाय के सदस्यों को इस तरह से निशाना नहीं बनाया है और न ही लिंगायत समुदाय के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है।”

    अदालत ने कहा कि आरोपियों द्वारा दिए गए बयान से शिकायतकर्ताओं को कोई कानूनी चोट नहीं पहुंची है और उनकी प्रतिष्ठा किसी भी तरह से कम नहीं हुई है।

    "चूंकि, वे पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए अपराध का संज्ञान लेना और मामले को आगे बढ़ाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

    अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि बयान अपने आप में मानहानिकारक नहीं है और विपक्षी पार्टी द्वारा एक बयान के रूप में दिया गया जवाब है, जो कि रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब है, "जो अक्सर राजनीति में होता है।"

    शिकायत को खारिज करते हुए अदालत ने कहा:

    "चूंकि, अभियुक्तों द्वारा दिया गया बयान लिंगायत समुदाय को पूरी तरह से बदनाम नहीं कर रहा है, जैसा कि शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है, उनके पास यह शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे में शिकायत पोषणीय नहीं है।"

    केस का टाइटल: शंकर सेठ और अन्य और सिद्धारमैया

    केस नंबर : पीसीआर नंबर 3686/2023।

    अपीयरेंस: शिकायतकर्ताओं के लिए एडवोकेट आर.एस.ए.

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