"बेंच हंटिंग": राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर बेंच द्वारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की याचिका खारिज करने के बारे में छुपाकर याचिका दायर करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Brij Nandan

30 May 2022 5:34 PM IST

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    राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) की प्रधान पीठ ने हाल ही में रिट याचिका दायर करने पर एक चिकित्सा संस्थान पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे 26.04.2022 को जयपुर बेंच में वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया।

    पूर्व याचिका के तथ्यों का खुलासा किए बिना अगले दिन यानी 27.04.2022 को प्रिंसिपल सीट पर वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

    जस्टिस विजय बिश्नोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "आजकल, बेंच हंटिंग की प्रथा अक्सर देखी जाती है। हालांकि, इस तरह के अभ्यास में शामिल होने के लिए छात्रों को उच्च पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान से कम से कम उम्मीद की जाती है। यह मामलों की एक बहुत ही खेदजनक स्थिति है और याचिकाकर्ता-संस्था का आचरण अत्यंत निंदनीय और अवमाननापूर्ण भी है। किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह न्यायालय से संबंधित तथ्यों को छिपाए और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करे।"

    अनिवार्य रूप से, जयपुर बेंच के समक्ष, याचिकाकर्ता-संस्था ने उक्त नोटिसों के कारण हुई परिणामी कार्यवाही के साथ-साथ प्रवेश से संबंधित कुछ नोटिसों को अलग करने के निर्देश मांगे थे। इसके अलावा, जयपुर बेंच के समक्ष निर्देश मांगा गया था कि प्रतिवादियों को छात्रों और संकाय कर्मचारियों के हित में याचिकाकर्ता संस्थान को असंबद्ध करने के लिए प्रतिबंधित किया जाए।

    नतीजतन, जोधपुर में प्रधान पीठ के समक्ष, उपरोक्त प्रार्थनाओं के अलावा, याचिकाकर्ता-संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पी.बी.एससी, एमएससी, बीएससी (एन) पाठ्यक्रम में और काउंसलिंग के सभी दौरों में अपना नाम शामिल करने की अनुमति मांगी।

    अदालत ने कहा कि जयपुर बेंच के समक्ष प्रार्थना की गई राहत लगभग एक या दो प्रार्थनाओं को छोड़कर, वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना के समान है, जो लगभग नगण्य हैं।

    इसके अलावा, अदालत को प्रतिवादियों द्वारा सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता-संस्थान के छात्रों की ओर से इसी तरह की प्रार्थना के साथ एक याचिका दायर की गई थी, जिसके तहत जयपुर बेंच ने 06.05.2022 को नोटिस जारी किया था और मामले में अगली तारीख 26.05.2022 तय की गई थी। आगे यह निवेदन किया गया कि उपरोक्त संदर्भित रिट याचिका में याचिकाकर्ता-संस्था को भी पक्षकार बनाया गया है।

    अदालत ने देखा कि जिन कारणों से याचिकाकर्ता-संस्था को यह रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि जयपुर बेंच के समक्ष उसके द्वारा दायर पूर्व रिट याचिका लंबित है, इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता-संस्था आशंकित थी कि उसे जयपुर बेंच से अनुकूल आदेश नहीं मिल सकता है।

    गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान एडवोकेट याचिकाकर्ता-संस्था की ओर से पेश श्रेयांश मर्दिया ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि याचिकाकर्ता ने पहले ही जयपुर बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर कर दी है और इसे वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया है।

    उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने उन्हें उक्त तथ्य के बारे में सूचित नहीं किया था, अन्यथा, उनके पास इस रिट याचिका में उपरोक्त तथ्य का उल्लेख नहीं करने का कोई कारण नहीं था।

    इस संबंध में, अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता-संस्था ने प्रासंगिक तथ्यों के बारे में अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को अवगत कराने की भी जहमत नहीं उठाई, जिसके परिणामस्वरूप अदालत के समक्ष संबंधित एडवोकेट की स्थिति अजीब हो गई।

    अदालत ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक माह की अवधि के भीतर 10 लाख जमा कराये जायेंगे।

    अदालत ने कहा कि यदि उक्त जुर्माना याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर अदालत को इसके बारे में सूचित करेगा।

    प्रतिवादी के वकील ने रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति की। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता-संस्था का आचरण आपत्तिजनक और निंदनीय है क्योंकि याचिकाकर्ता-संस्था ने इस तथ्य का खुलासा किए बिना लगातार रिट याचिकाएं दायर की हैं कि इससे पहले, इसी तरह की राहत की मांग करने वाली रिट याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया था, हालांकि वापस ले लिया गया था।

    एडवोकेट श्रेयांश मार्डिया याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए जबकि सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र लोढ़ा प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

    केस टाइटल: धन्वंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 178

    आदेश/निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:



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