बीड़ी रोलर्स कामगार हैं, वे श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार हैं: तेलंगाना हाईकोर्ट

Brij Nandan

2 July 2022 8:42 AM IST

  • बीड़ी रोलर्स कामगार हैं, वे श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार हैं: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने कहा कि बीड़ी रोलर (Beedi Roller) श्रमिक मुआवजा अधिनियम (Workmen Compensation Act) की धारा 2 (एन) के तहत "कामगार" हैं।

    जस्टिस एम. लक्ष्मण ने आगे कहा कि बीड़ी का रोलिंग एक "विनिर्माण प्रक्रिया" है और इसलिए 'बीड़ी रोलर' अधिनियम के तहत एक कामगार हैं।

    पूरा मामला

    वर्तमान दीवानी विविध अपील ने कर्मकार मुआवजा आयुक्त और सहायक श्रम आयुक्त, करीमनगर की फाइल पर आदेश का विरोध किया, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपनी बेटी येदंडी येलव्वा की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा विरोधी पक्ष के साथ रोजगार के दौरान किया गया था, जबकि बीड़ी रोलिंग खारिज कर दिया गया था।

    आदेश से पता चलता है कि आयुक्त ने अपील के प्रारंभिक मुद्दे को निम्नानुसार तैयार किया था:

    "बीड़ी निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत श्रमिक श्रमिक मुआवजा अधिनियम के दायरे में आता है या नहीं।"

    आयुक्त ने माना कि मृतक का व्यवसाय श्रमिक मुआवजा अधिनियम की धारा 2(एन) के तहत कर्मकार के दायरे में नहीं आता और फलस्वरूप दावा याचिका खारिज कर दी गई।

    मुद्दा

    क्या श्रमिक मुआवजा अधिनियम की धारा 2(एन) की परिभाषा के अंतर्गत 'बीड़ी रोलर' एक कामगार है?

    कोर्ट का फैसला

    विरोधी पक्ष के वकील का तर्क था कि आयुक्त द्वारा पारित आदेशों में किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई निर्माण प्रक्रिया नहीं है जिससे मृतक को एक कामगार के रूप में समझा जा सके।

    जस्टिस एम. लक्ष्मण ने कानून के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए श्रमिक मुआवजा अधिनियम की अनुसूची II की धारा 2 (एन) (ii) और खंड 2 के साथ-साथ कारखाना अधिनियम की धारा 2 (के) का उल्लेख किया।

    अदालत ने कहा,

    "कामगार मुआवजा अधिनियम के खंड 2(एन) की परिभाषा पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि अनुसूची- II में निर्दिष्ट किसी भी क्षमता में नियोजित कोई भी व्यक्ति कामगार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अनुसूची- II का खंड 2 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिसर में या परिसर में लिपिक क्षमता के अलावा अन्यथा नियोजित है जहां कारखाना अधिनियम की धारा 2 के खंड-के के तहत परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया कर्मकार की परिभाषा के तहत आ रही है। 2(k) की परिभाषा यह भी स्पष्ट करती है कि उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान की दृष्टि से किसी भी वस्तु या पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया को निर्माण प्रक्रिया के रूप में गठित किया गया है।"

    प्रावधानों के उपरोक्त पढ़ने के आधार पर अदालत ने माना कि बीड़ी का रोलिंग उपयोग या बिक्री या परिवहन की दृष्टि से किसी भी वस्तु या पदार्थ को बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, मृतक की बीड़ी रोलर होने की गतिविधि स्पष्ट रूप से एक कामगार की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

    अपील की अनुमति दी गई और मामले को मैरिट के आधार पर दावे के निपटान के लिए कमिश्नर के पास भेज दिया गया।

    केस टाइटल: येदंडी वेंकटैया बनाम मेसर्स प्रभुदास किशोरदास टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड।

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