बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ने सीजेआई को पत्र लिखकर कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को हटाने की मांग की

LiveLaw News Network

28 Jun 2021 6:08 AM GMT

  • बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ने सीजेआई को पत्र लिखकर कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को हटाने की मांग की

    बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को एक पत्र लिखकर कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को हटाने के लिए कहा है।

    पत्र में कहा गया है,

    "जस्टिस बिंदल एक पक्षपातपूर्ण, अनुचित और पक्षपाती जज हैं। उनका हाईकोर्ट में बने रहना न्याय के निष्पक्ष वितरण में हस्तक्षेप करता है।"

    पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति बिंदल ने पीड़ित पक्षों को सुनवाई का मौका दिए बिना एक निश्चित राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के पक्ष में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा पारित जमानत के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी (नारद मामला)।

    उल्लेखनीय है कि 17 मई को डिवीजन बेंच ने कोलकाता में विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, जिन्हें सीबीआई ने 17 मई को नाटकीय रूप से गिरफ्तार कर लिया था। न्यायमूर्ति बिंदल पांच न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हैं, जो नारद मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद के मामलों की सुनवाई कर रही है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र में कहा गया है:

    "कलकत्ता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना चार्टर्ड न्यायालय होने के कारण एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अतीत है। इस तरह के एक सम्मानित संस्थान से जुड़े होने के कारण यह पत्र लिखने के लिए हमें बहुत दर्द होता है। हमारे माननीय हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ नैतिकता और नैतिकता के उच्चतम मानकों के रखरखाव के लिए इस न्यायालय के अधिकारियों की त्रुटिहीन प्रतिबद्धता और समर्पण, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। कोई भी प्रयास जो मांग कर सकता है कि इस माननीय न्यायालय की पवित्रता को खतरे में डालना इस संस्था के पवित्र ताने-बाने को नष्ट कर देगा।"

    न्यायमूर्ति बिंदल को 2006 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। दिसंबर, 2020 में उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

    उन्हें पांच जनवरी, 2021 को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।

    जस्टिस बिंदल ने 28 अप्रैल, 2021 को जस्टिस थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन के पद छोड़ने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला।

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