बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली या एनसीआर पते वाला आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र भविष्य के एनरोलमेंट के लिए अनिवार्य किया
Sharafat
15 April 2023 8:00 AM IST
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने वकीलों के भविष्य के नामांकन के लिए दिल्ली या एनसीआर के पते वाले आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है।
लॉयर्य बॉडी ने जारी नोटिस में कहा कि जो लॉ ग्रेजुएट नामांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नामांकन आवेदन के साथ अपने आधार कार्ड और दिल्ली या एनसीआर के पते वाला मतदाता पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
नोटिस में कहा गया है, "अब से दिल्ली/एनसीआर के पते वाले वाला आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी के बिना कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।"
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