वित्तीय कठिनाई के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित लोगों के लिए किफायती साधन विकसित करना बार एसोसिएशन का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

12 July 2023 10:35 AM IST

  • वित्तीय कठिनाई के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित लोगों के लिए किफायती साधन विकसित करना बार एसोसिएशन का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कहा कि वित्तीय कठिनाई के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित लोगों के लिए किफायती साधन विकसित करना बार एसोसिएशन का कर्तव्य है। आगे कहा कि न्याय कानूनी चिकित्सकों का एक आवश्यक और सहवर्ती कर्तव्य है।

    जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की पीठ ने 430 दिनों की देरी से दायर अपनी सजा को चुनौती देने वाले 2 दोषियों की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

    जब मामला अदालत के सामने आया, तो उसने नोट किया कि अपील को इस आधार पर देरी की माफी की मांग वाली याचिका के साथ जोड़ दिया गया था कि अपीलकर्ता "गरीब व्यक्ति हैं जो वकील द्वारा मांगी गई फीस का प्रबंधन नहीं कर सकते" और अपीलकर्ताओं द्वारा अपील "वकील की फीस का प्रबंधन" करने के बाद दायर किया गया।

    मामले में अपीलकर्ताओं की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर उन विचाराधीन/दोषी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील नहीं है जिनके पास इस न्यायालय तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है और वे आर्थिक रूप से परेशान हैं।

    इसे देखते हुए, अदालत ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि संबंधित अवधि के दौरान कानूनी सेवा प्राधिकरण की भूमिका को किस तरह से निभाया गया और संवेदनशील बनाया गया।

    अधीक्षक जिला जेल, सीतापुर को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को भी कहा गया है कि वर्तमान अपीलकर्ता राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता की सुविधा से कैसे वंचित रह गए हैं। यह रिपोर्ट/शपथपत्र आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

    उल्लेखनीय रूप से, न्यायालय ने यह भी अपेक्षा की है कि इसी तरह से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों/दोषियों का भी सत्यापन किया जा सकता है और उनका डेटा, यदि कोई हो, आवश्यक निर्देशों के लिए अदालत को प्रदान किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम यह भी उम्मीद करते हैं कि कानूनी बिरादरी न्याय के मुद्दे के प्रति संवेदनशील होगी ताकि आर्थिक रूप से परेशान लोगों को अदालतों तक आसानी से पहुंच मिल सके। बार काउंसिल ऑफ यूपी से उम्मीद है कि वह अपने सदस्यों के बीच न्याय के मुद्दे को उठाएगी। कानूनी बिरादरी ताकि किसी भी वकील के पास देरी की माफी मांगने के लिए ऐसा कोई कारण उपलब्ध न हो। न्याय दिलाना कानूनी पेशेवरों का एक आवश्यक और सहवर्ती कर्तव्य है और बार एसोसिएशन पीड़ितों के लिए किफायती साधन विकसित करने के लिए बाध्य हैं। वित्तीय कठिनाई के कारण वे न्याय तक पहुंच से वंचित रह जाते हैं।''

    इस पृष्ठभूमि में, हलफनामे में बताए गए कारण को सही मानते हुए, न्यायालय ने पाया कि दिखाया गया कारण पर्याप्त है और इसलिए, उसने अपील दायर करने में 430 दिनों की देरी को माफ कर दिया और आवेदन की अनुमति दी।

    अपील अब स्वीकार कर ली गई है और अदालत ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है। इसके अलावा, कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर अपील पर आपत्तियां मांगी हैं और मामले को अगस्त 2023 के लिए सूचीबद्ध किया है।

    अपीलकर्ता के वकील: अनीता, गौरी सुवान पांडे

    प्रतिवादी के वकील: जी.ए.

    केस टाइटल - शिव कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से. प्रिं. सचिव. गृह विभाग यूपी सिविल सीक्रेट. एलकेओ [आपराधिक अपील दोषपूर्ण संख्या – 190 ऑफ 2023]

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