बार एसोसिएशन और अधिवक्ता चैंबर कॉरिडोर, पार्किंग या कोर्ट परिसर में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली
LiveLaw News Network
8 Oct 2021 12:44 PM IST
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की विशेष अनुशासनात्मक समिति ने आदेश दिया है कि सभी बार एसोसिएशन और अधिवक्ता चैंबर कॉरिडोर, पार्किंग क्षेत्र या कोर्ट परिसर के भीतर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं।
यह आदेश एक अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में कथित रूप से धर्म परिवर्तन और निकाह करने के लिए अपने कक्ष परिसर का उपयोग करने के लिए आया है।
दिल्ली बार काउंसिल ने यह देखते हुए कि उपरोक्त "अवैध और असामाजिक गतिविधियाँ" कानूनी पेशे की गरिमा को नकारती हैं, एडवोकेट सोहन सिंह तोमर के लाइसेंस को अनुशासनात्मक समिति की जांच होने तक तक अंतरिम उपाय के रूप में निलंबित कर दिया है।
एक व्यक्ति द्वारा दायर एक शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी को जबरन मुस्लिम के रूप में परिवर्तित किया गया। इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट में उसके चैंबर में शादी कर दी गई थी, जिसे दस्तावेजों में एक मस्जिद के रूप में दिखाया गया था।
दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष ने कड़कड़डूमा कोर्ट के परिसर के भीतर कथित निकाह होने के बाद से संस्थान की गरिमा और विश्वसनीयता को बचाने के लिए पूरे मामले की तुरंत जांच करने के लिए 3 सदस्यों वाली एक विशेष अनुशासन समिति के गठन का आदेश दिया।
अनुशासन समिति के निष्कर्ष
समिति ने कहा कि यद्यपि वकील ने धर्म परिवर्तन या कक्ष में निकाह कराने से कोई संबंध होने से इनकार किया है। यह अविश्वसनीय है कि उसे इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
आगे कहा,
"इस तरह, वे पूरी तरह से जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।"
समिति ने कहा,
"उसी समय, चूंकि उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है, हम उन दोनों को चेतावनी जारी करने के लिए एक हल्का दृष्टिकोण ले सकते हैं या ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए कक्ष या सीट की अनुमति न दें।"
ऐसा करते हुए, समिति ने धर्म परिवर्तन और निकाह समारोहों के प्रदर्शन की ऐसी धार्मिक गतिविधियों के लिए अदालत परिसर के उपयोग के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।
समिति ने कहा,
"न्यायालय परिसर की अपनी पवित्रता भारत के संविधान के तहत स्थापित की गई है, जो न्याय के प्रशासन के निर्वहन में सार्वजनिक कार्य करती है, जैसे, उसके किसी भी हिस्से का उपयोग ऐसी किसी भी धार्मिक गतिविधियों या समारोहों के प्रदर्शन के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय न्याय के प्रहरी होने के नाते वितरण प्रणाली, न्याय का मंदिर है न कि धार्मिक कार्यों या गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए मस्जिद, चर्च या मंदिर।"
समिति ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां पेशेवर कदाचार नहीं हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से राज्य बार काउंसिल द्वारा संबोधित किए जाने वाले अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत एक कदाचार होगा।
समिति ने कहा कि हम ध्यान देना चाहिए कि यदि इस तरह की गतिविधियों को शुरू में ही समाप्त नहीं किया जाता है, तो अदालतों के साथ-साथ कानूनी पेशा अपनी पवित्रता, गरिमा और विश्वसनीयता खो देगा और बड़े पैमाने पर धार्मिक गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए एक जगह बन जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि ऐसा जहां तक दो अधिवक्ताओं का संबंध है, उन्हें आवश्यक चेतावनी देना ही पर्याप्त होगा।
आगे कहा कि हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि जहां तक बार संघों और अधिवक्ताओं का संबंध है, यह चैंबर्स कॉरिडोर, पार्किंग या अदालत परिसर के भीतर किसी अन्य स्थान पर कोई धार्मिक कार्य या कार्यक्रम/गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता है।
तद्नुसार समिति ने चैंबर के नामांकन और सीलिंग के निलंबन के आदेश को वापस लेते हुए शिकायत को खारिज कर दिया।