बार एसोसिएशन अनिवार्य रूप से एक निजी निकाय है, इसके पदाधिकारी के विवाद को रिट में तय नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
30 Nov 2021 1:54 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के विवाद को एक रिट याचिकाकर्ता में तय नहीं किया जा सकता क्योंकि बार एसोसिएशन आवश्यक निजी निकाय हैं।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने कहा,
"बार एसोसिएशन अनिवार्य रूप से एक निजी निकाय है और इसके पदाधिकारी के विवाद के संबंध में एक रिट में तय नहीं किया जा सकता।"
अनिवार्य रूप से कोर्ट एक वकील सरदार जितेंद्र सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने तहसील बार एसोसिएशन, खतौली, जिला मुजफ्फर नगर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे।
याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त पद के लिए चुना गया था, लेकिन बार काउंसिल द्वारा की गई कुछ कार्यवाही के कारण उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई।
याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए न्यायालय का रुख किया कि चूंकि इस पद के लिए चुने गए व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई गई है, इसलिए उसे तहसील बार एसोसिएशन, खतौली का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वकील अमित कुमार सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को सबसे ज्यादा वोट नहीं मिलने की स्थिति को देखते हुए न तो रिट याचिका सुनवाई योग्य है और न ही इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति होगी।
आगे तर्क दिया कि उप-नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह प्रदान करता है कि दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए, यदि सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाता है।
कोर्ट ने प्रतिवादी बार काउंसिल के वकील की दलील को सुनने के बाद कहा कि यह तर्क सही है क्योंकि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के बारे में विवाद एक रिट याचिकाकर्ता में तय नहीं किया जा सकता क्योंकि बार एसोसिएशन आवश्यक निजी निकाय हैं।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि उप-नियमों में किसी प्रावधान के अभाव में दूसरे सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को अध्यक्ष घोषित नहीं किया जा सकता है।
अंत में याचिकाकर्ता के लिए अपनी शिकायत के संबंध में उपयुक्त मंच पर जाने के लिए खुला छोड़कर रिट याचिका को रिकॉर्ड में भेज दिया गया।
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक बार एसोसिएशन के खिलाफ एक रिट याचिका सुनवाई योग्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बी डी कौशिक (2011) 13 एससीसी 774 में कहा था कि बार एसोसिएशन एक सार्वजनिक समारोह का निर्वहन करते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2016 में कहा था कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के खिलाफ एक रिट याचिका सुनवाई योग्य है।
केस का शीर्षक - सरदार जितेंद्र सिंह बनाम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अन्य
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