वृन्दावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन समय में बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका

Amir Ahmad

9 Oct 2025 12:19 PM IST

  • वृन्दावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन समय में बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका

    वृन्दावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के समय में बदलाव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।

    याचिकाकर्ता एडवोकेट गौरव गोस्वामी ने 11 सितंबर, 2025 को उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दर्शन के समय को बदलने के निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

    याचिका में यह तर्क दिया गया कि समिति ने कोर्ट द्वारा सौंपे गए अपने जनादेश का अतिक्रमण किया।

    ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृन्दावन स्थित बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि दर्शन के समय को बदलने का समिति का निर्णय हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश (PIL का उल्लंघन है, जिसमें सिविल जज द्वारा दर्शन के समय को बढ़ाने के आदेश पर रोक लगा दी गई। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया।

    याचिका में यह भी कहा गया कि इस रोक के बावजूद जिलाधिकारी और सीनियर पुलिस अधीक्षक लगातार सेवायतों पर दर्शन के समय को बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

    याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि राज्य द्वारा पूजा-अर्चना में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद समय बदल दिया गया है।

    याचिका में यह भी कहा गया कि दर्शन के समय में बदलाव और दर्शन के लाइव स्ट्रीम करने के फैसले को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया और व्हाट्सएप समूह में प्रसारित किया गया।

    याचिकाकर्ता ने समिति को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला।

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