दिल्ली हाईकोर्ट में 8 अक्टूबर तक शारीरिक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) पर प्रतिबंध जारी रहेगा
LiveLaw News Network
30 Sept 2020 6:17 PM IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शारीरिक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) और वर्चुअल दोनों प्रकार की सुनवाई के वर्तमान मॉडल को एक साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने चल रहे COVID-19 महामारी को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणाली को 08 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।
हालाँकि राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण शारीरिक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) करने के लिए अधिसूचित पीठों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और पर्यवेक्षण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, शारीरिक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) के माध्यम से उच्च न्यायालय के प्रतिबंधात्मक कामकाज को 08 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
इससे पहले, अदालत ने निम्नलिखित नोटिस जारी करके रोटेशनल आधार पर शारीरिक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) फिर से शुरू करने का फैसला किया था:
'प्रायोगिक आधार पर शारीरिक रूप से सुनवाई (Physical Hearing) शुरू करने के लिए लगभग एक-चौथाई अदालतें एक रोटेशनल आधार पर शारीरिक कामकाज फिर से शुरू कर सकती हैं जबकि बाकी मामलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जारी रखा जा सकता है। उपरोक्त तर्ज पर एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी और इसे "ग्रेडेड एक्शन प्लान की तैयारी के लिए समिति" और उसके बाद पूर्ण न्यायालय के समक्ष विचार के लिए तैयार किया जाएगा।'
यह भी आदेश दिया गया है कि उच्च न्यायालय में सभी बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अपने संबंधित बोर्डों पर लंबित 20 सबसे पुराने 'नियमित/अंतिम श्रेणी के मामलों' को लेने का भी प्रयास करेंगे।
इस न्यायालय के रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार के न्यायालय वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनके सामने सूचीबद्ध मामलों को उठाएंगे। हालांकि, सबूत केवल पूर्व-पक्षीय और निर्विरोध मामलों में दर्ज किए जाएंगे, जहां एक ही हलफनामा के माध्यम से निविदा की आवश्यकता होती है।
ये जिला और सत्र न्यायालय मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित रूप से कार्य करते रहेंगे।