"हमें 'माई लॉर्ड', 'यौर लॉर्डशिप', 'यौर ऑनर' के रूप में संबोधित करने से बचें": उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच ने वकीलों से आग्रह किया
LiveLaw News Network
4 Jan 2022 1:40 PM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर के नेतृत्व वाली पीठ ने सभी वकीलों और पक्षकारों से 'माई लॉर्ड', 'यौर लॉर्डशिप', 'यौर ऑनर' या 'माननीय' के रूप में संबोधित करने से बचने का आग्रह किया है।
मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने आगे अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि 'सर' सहित अदालत की मर्यादा के अनुरूप कोई अन्य संबोधन पर्याप्त होना चाहिए।
इस आशय का एक नोट हाईकोर्ट की साप्ताहिक वाद सूची में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि जस्टिस आर के पटनायक भी इस बेंच का हिस्सा हैं।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि मार्च 2020 में, न्यायमूर्ति एस मुरलीधर (पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में) ने औपचारिक रूप से वकीलों से अनुरोध किया था कि वे उन्हें 'यौर लॉर्डशिप' या 'माई लॉर्ड' के रूप में संबोधित करने से बचें।
इसी तरह, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने मार्च 2021 में, बार के सदस्यों से उन्हें 'यौर लॉर्डशिप' या 'माई लॉर्ड' के रूप में संबोधित करने से बचने के लिए इसी तरह की अपील की थी।
साथ ही, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट ने पिछले साल एक नोट जारी किया, जिसमें अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे अदालत को 'माई लॉर्ड' या 'यौर लॉर्डशिप' के रूप में संबोधित करने से बचें।
गौरतलब है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पिछले साल एक लॉ के छात्र पर आपत्ति जताई थी, जो एक पार्टी-इन-पर्सन के रूप में पेश हो रहा था, जब उसने जजों को 'यौर ऑनर' के रूप में संबोधित किया था।
सीजेआई एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा,
"जब आप हमें यौर ऑनर कहते हैं, तो आपके दिमाग में या तो संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय या मजिस्ट्रेट होता है। हम न तो हैं।"
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी. नायर राधाकृष्णन ने रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को एक पत्र संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने 'माई लॉर्ड' और 'यौर लॉर्डशिप' इसके बजाय "सर" के रूप में संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की थी।
2020 में, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर वकीलों और न्यायाधीशों के सामने पेश होने वालों को माननीय न्यायाधीशों को "माई लॉर्ड" और "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से रोकने का अनुरोध किया था।