नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए टिकट कैंसिल करवाने पर एयरलाइंस को पूरा रिफंड देने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

16 April 2020 3:22 PM GMT

  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए टिकट कैंसिल करवाने पर एयरलाइंस को पूरा रिफंड देने के निर्देश दिए

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की यात्रा के लिए यात्रियों द्वारा बुक किए गए फ्लाइट टिकट रद्द (कैंसिल ) कराने वाले ग्राहकों को पूरा रिफंड दिया जाए।

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एडवाइज़री में कहा:

    1. पहले लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च से 14 अप्रैल) के दौरान यात्रा के लिए बुक किए गए टिकट को रद्द करने पर बिना रद्दीकरण शुल्क लिये टिकट के पूरे धन की वापसी।

    2. पहले लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च से 14 अप्रैल) में दूसरी लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा करने के लिए बुक किए गए टिकट को रद्द करने पर बिना रद्दीकरण शुल्क लिये टिकट के पूरे धन की वापसी। (15 अप्रैल से 3 मई)

    टिकट रद्द करने के अनुरोध की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर धन वापसी की जानी चाहिए।

    Next Story