जब तक कि आरोपी जानबूझकर फरार नहीं हो जाते, अदालतों को स्थायी वारंट, कुर्की आदेश जारी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए : राजस्थान हाईकोर्ट

Sharafat

15 Jun 2022 9:54 PM IST

  • जब तक कि आरोपी जानबूझकर फरार नहीं हो जाते, अदालतों को स्थायी वारंट,  कुर्की आदेश जारी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए : राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतों को स्थायी वारंट जारी करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वे इस पर संतुष्ट न हों कि अभियुक्त जानबूझकर अभियोजन से बचने के लिए वारंट से बच रहे हैं या वारंट को दरकिनार कर रहे हैं।

    सीआरपीसी के तहत धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा से संबंधित है, जबकि सीआरपीसी की धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में उल्लेख करती है।

    16.05.2022 को विशेष एनआईए अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक स्थायी वारंट जारी किया था। विशेष एनआईए अदालत ने ने यह देखा था कि याचिकाकर्ता एक फरार प्रतीत होता है जो जमानती वारंट को चकमा दे रहा है और भविष्य में उसकी पेशी की कोई संभावना नहीं है।

    ट्रायल कोर्ट ने एक साथ आदेश दिया था कि उसके खिलाफ संहिता की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू की जाए। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की।

    जस्टिस दिनेश मेहता ने याचिका की अनुमति देते हुए और निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा,

    " इस न्यायालय की राय में न्यायालय का प्रयास वैधानिक प्रावधानों का उचित अनुपालन और कानून द्वारा अनिवार्य समन की तामील सुनिश्चित करनी चाहिए। समन जारी करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आधारशिला है।

    न्यायालयों को स्थायी वारंट जारी करने और संहिता की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वे संतुष्ट न हों कि अभियुक्त जानबूझकर अभियोजन से बचने के लिए वारंट से बच रहे हैं या वारंट को दरकिनार कर रहे हैं।"

    अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामलों को तेजी से तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कथित निर्देशों से प्रभावित हुआ है। अदालत ने कहा कि मामलों का शीघ्र निपटान आवश्यक है, लेकिन प्रक्रियात्मक कानून सहित कानून का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है।

    अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है या तथ्य की बात के रूप में उनकी तामील / निष्पादन की रिपोर्ट के बिना जारी किया गया है, ट्रायल कोर्ट को स्थायी वारंट जारी नहीं करना चाहिए और सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए।

    अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 का अनुसरण किया और पाया कि कार्रवाई धारा 82 संहिता की धारा 83 के तहत आगे बढ़ने की कुछ शर्तें हैं।

    धारा 82 निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर अदालत को एक उद्घोषणा जारी करने की शक्ति प्रदान करती है जैसे कि अदालत ने पहले ही एक वारंट जारी कर दिया है और दूसरी बात यह है कि अदालत के पास यह मानने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति फरार हो गया है या उसने खुद को इस तरह छुपाया है कि वारंट निष्पादित नहीं किया जा सकता ।

    दिल्ली और इलाहाबाद के हाईकोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अदालत ने इस सवाल का नकारात्मक जवाब दिया कि क्या अदालत द्वारा तय की गई तारीखों पर केवल पेश न होने के 'विश्वास करने के कारण' के लिए पर्याप्त है कि एक व्यक्ति फरार हो गया है या छुप गया है कि वारंट निष्पादित नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने कहा कि यह संहिता की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही के संबंध में न्याय और समानता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और दिनांक 16.05.2022 के आदेश को बरकरार नहीं रख सकता।

    अदालत ने कहा कि संहिता की धारा 82 के तहत 'फरार घोषित अपराधी' की घोषणा के गंभीर परिणाम होते हैं और इसलिए अदालतों को संहिता की धारा 82 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

    इसके अलावा अदालत ने यह राय दी कि केवल 'ऐसा प्रतीत होता है' रिकॉर्ड करना कि आरोपी फरार हो गया है, संहिता की धारा 82 के तहत आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि "ऐसे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने कहा कि वारंट से बचने के उद्देश्य से कथित रूप से फरार होना या छिपाना होना चाहिए।

    इसके अलावा अदालत ने कहा कि "ऐसे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सकता" अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आरोपी वारंट से अवगत होने के बावजूद फरार है। अदालत ने कहा कि इस तरह की खोज के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी वारंट से चकमा दे रहा है या बच रहा है।

    अदालत ने यह भी कहा,

    " ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले इस तथ्य को नज़रअंदाज़ किया कि अधिकतर मौकों पर तो कार्यालय की गलती के कारण समन भी जारी नहीं किया गया। इसके अलावा, विचाराधीन अवधि के दौरान, सरकारी तंत्र सहित पूरा समाज COVID की I और II लहर के कारण ठप रहा।। इसके अलावा, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता फरार हो गया है; तीसरा, ट्रायल कोर्ट ने वह कारण नहीं दिखाया कि जिस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला है कि कथित फरार / छुपा याचिकाकर्ता को वारंट के निष्पादन से बचना था। "

    अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 10.06.2022 को या उससे पहले निचली अदालत में पेश होना होगा और निचली अदालत के समक्ष एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे, जिसके बाद निचली अदालत कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।

    एडवोकेट सीएस कोटवानी व एडवोकेट स्वाति शेखत याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, जबकि पीपी महिपाल बिश्नोई राज्य की ओर से पेश हुए।

    केस टाइटल : भाविन तंवर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (राज) 192

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