अतीक अहमद मर्डर - एनएचआरसी ने संज्ञान लिया, राज्य के डीजीपी, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी
Sharafat
19 April 2023 8:30 AM IST
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 15 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पुलिस हिरासत में बदमाशों द्वारा माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से संबंधित शिकायतों का संज्ञान लिया है।
आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर निम्नलिखित रिपोर्ट मांगी है:
(i) मौत के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट (गिरफ्तारी/हिरासत में लिए जाने का समय, स्थान और कारण सहित)।
(ii) मृतक के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत और एफआईआर की प्रति; (iii) अरेस्ट मेमो और निरीक्षण मेमो की कॉपी।
(iv) क्या गिरफ्तारी की सूचना परिवार/रिश्तेदारों को दी गई थी?
(v) जब्ती मेमो और रिकवरी मेमो की कॉपी।
(vi) मृतक के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की कॉपी।
(vii) सभी प्रासंगिक जीडी अर्क की प्रतियां (सभी सुपाठ्य और अंग्रेजी / हिंदी में लिखित होनी चाहिए);
(viii) जांच रिपोर्ट।
(ix) पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट (पीएमआर की टाइप की हुई प्रति विशेष रूप से चोटों का विवरण दिया जाना चाहिए)।
(x) पोस्टमार्टम एक्ज़ामिनेशन की वीडियो कैसेट/सीडी।
(xi) घटना स्थल का साइट प्लान सभी विवरण देते हुए।
(xii) विसरा की रासायनिक और हिस्टोपैथोलॉजी एक्ज़ामिनेशन (यदि लागू हो)।
(xiii) एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का अंतिम कारण।
(xiv) मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट (2005 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित सीआरपीसी की धारा 176(1-ए) के तहत।
गौरतलब हो कि अहमद बंधुओं को 15 अप्रैल की रात करीब 10 बजे पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में एक चौंकाने वाली घटना में उस समय गोली मार दी गई थी, जब उन्हें प्रयागराज के एक अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था।
तीनों आरोपी पत्रकारों के रूप में मौके पर आए और मीडियाकर्मियों के सामने अहमद बंधुओं को पॉइंट-ब्लैंक से गोली मार दी और इस घटना को टेलीविजन चैनलों पर लाइव कैद कर लिया गया। यह घटना अतीक के बेटे असद के मुठभेड़ में मारे जाने के दो दिन बाद हुई ।
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या की जांच के लिए शनिवार को एक सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है।
शीर्ष अदालत 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने वाली है।
अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड के तीन आरोपियों को 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया ।
इस बीच यूपी सरकार ने सेवानिवृत्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है।