गुजरात कोर्ट ने रेप केस में दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई

Brij Nandan

31 Jan 2023 10:28 AM GMT

  • गुजरात कोर्ट ने रेप केस में दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई

    गुजरात कोर्ट ने रेप केस में दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई।

    कल यानी सोमवार को गुजरात के गांधीनगर कोर्ट की एक अदालत ने 2013 के अपनी शिष्या से बलात्कार मामले में आसुमल सिरुमलानी हरपलानी (आसाराम बापू के नाम से लोकप्रिय) को दोषी ठहराया था। आसाराम को आईपीसी की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत अपराध का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    कोर्ट ने इस मामले में उसकी पत्नी, बेटे और बेटी समेत छह अन्य को बरी कर दिया था।

    आसाराम वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें उसे वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से गांधीनगर अदालत में पेश किया गया था।

    वर्तमाना मामला साला 2013 का है। गुजरात के सूरत जिले की एक लड़की ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि 2001 में आसाराम ने उसका अहमदाबाद स्थित आश्रम में बार-बार बलात्कार किया। आसाराम को राजस्थान पुलिस ने साल 2013 में गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में है।


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