रेप केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 12 अगस्त तक बढ़ाई

Amir Ahmad

9 July 2025 11:46 AM IST

  • रेप केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 12 अगस्त तक बढ़ाई

    राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार 8 जुलाई को 2013 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 12 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी। यह निर्णय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह दी गई अंतिम जमानत विस्तार के आदेश के मद्देनज़र लिया गया।

    जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा,

    "दिनांक 03.07.2025 के निर्णय और टिप्पणियों के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा 14.01.2025 को दी गई अस्थायी जमानत की अवधि 12.08.2025 तक बढ़ाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अब आगे कोई राहत नहीं दी जाएगी।"

    सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उसी प्रकार की अस्थायी जमानत याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और एक माह की अवधि का विस्तार दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एक माह का विस्तार स्वीकार करेगा हालांकि वह गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

    इससे पहले 1 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 9 जुलाई तक बढ़ाई थी। उससे पहले 7 अप्रैल को मेडिकल आधार पर जमानत 1 जुलाई तक बढ़ाई गई थी।

    कोर्ट ने अपने 7 अप्रैल के आदेश में कहा था कि आसाराम की मेडिकल स्थिति पर गुजरात हाईकोर्ट पहले ही विस्तार से विचार कर चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट इस पर अलग से पुनर्विचार नहीं करेगा।

    गौरतलब है कि 3 जुलाई, 2025 को गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम बापू को एक माह की अस्थायी जमानत दी थी और स्पष्ट किया था कि भविष्य में मेडिकल आधार पर कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

    86 वर्षीय आसाराम बापू को 2018 में 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। वर्तमान जमानत विस्तार याचिका भी मेडिकल आधार पर दायर की गई थी।

    केस टाइटल: आसाराम उर्फ़ आशुमल बनाम राज्य राजस्थान

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