आसाराम बापू मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सजा के निलंबन के तीसरे आवेदन का जवाब देने का 'आखिरी मौका' दिया

Sharafat

26 May 2022 7:06 AM GMT

  • आसाराम बापू मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सजा के निलंबन के तीसरे आवेदन का जवाब देने का आखिरी मौका दिया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक को स्वयंभू बाबा और आजीवन कारावास के दोषी आसाराम बापू की तीसरी याचिका पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। इस आवेदन में नाबालिग बलात्कार के मामले में आसाराम की सजा को मेडिकल ग्राउंड (इलाज करवाने के लिए) पर निलंबित करने का आग्रह किया गया है।

    जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा,

    "विद्वान लोक अभियोजक ने जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्हें जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है।"

    1 अप्रैल, 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने लोक अभियोजक से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था।

    जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने 21 मई को जिला और जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आसाराम को वृद्धावस्था और चिकित्सा स्थिति में उचित उपचार, पौष्टिक आहार और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए।

    जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत बलात्कार के दोषी की मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के बाद अदालत ने आवेदन के माध्यम से उसके द्वारा मांगी गई सजा के निलंबन की अस्थायी राहत देने से इनकार कर दिया था, जहां उसे COVID-19 के कारण भर्ती कराया गया था।

    कोर्ट ने कहा था,

    "अपीलकर्ता को दी गई सजा को निलंबित करना, इस मामले में व्यर्थ की कवायद से कम नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल जेल, जोधपुर से रिहा होने के तुरंत बाद उसे इस संबंध में पेशी वारंट के रूप में लंबित मुकदमा के कारण गुजरात राज्य ले जाने की आवश्यकता होगी।"

    कोर्ट ने जोधपुर के पाल गांव में उसके आश्रम में एक चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया था ताकि उसे इलाज उपलब्ध कराया जा सके, जबकि यह देखते हुए कि जब भी उन्हें मुकदमे के दौरान सुनवाई की तारीखों में भाग लेने के लिए जेल से बाहर निकाला गया, उसके अनुयायी विशाल मण्डली बनाएंगे जो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करेंगे।

    सुप्रीम कोर्ट ने भी 31.08.2021 को आसाराम बापू द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें चिकित्सा उपचार के लिए सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की गई थी।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई की थी। याचिका पर विचार करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी,

    "क्षमा करें, इस तरह की स्थिति में समग्र रूप से देखें तो यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। आपको जेल में अपना पूरा आयुर्वेदिक उपचार मिलेगा। सिंह हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वह इलाज करवाएंगे। आयुर्वेदिक उपचार जारी रखना है कोई समस्या नहीं है। हम जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे कि आयुर्वेदिक उपचार दिया जाए।"

    केस टाइटल : आसाराम @ आशुमल बनाम राजस्थान राज्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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