आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दायर की, क्रूज शिप के सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग
LiveLaw News Network
6 Oct 2021 11:13 PM IST
आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट (26) ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अर्जी दायर की है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर भौतिक तथ्यों को छुपाकर अदालत को "गुमराह करने" का आरोप लगाया है।
मर्चेंट ने दावा किया है कि कथित तौर पर उसके पास से केवल छह ग्राम 'छोटी मात्रा में चरस' बरामद करने के बावजूद उसके और खान के खिलाफ एनसीबी के रिमांड आवेदन में 3 अक्टूबर को मामले में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद करने का उल्लेख किया गया था।
उन्होंने एनसीबी के के आरोपों को झूठा और फर्जी बताया। मर्चेंट, खान और मुमुन धमेचा को कथित ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था और रविवार को अदालत के सामने पेश किया गया था, बाद में उनकी हिरासत गुरुवार तक बढ़ा दी गई थी। इन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत धारा 20 बी, 27, 28, 29 और धारा 35 सहपठित धारा 8 (सी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
मर्चेंट ने अपनी अर्ज़ी में कहा,
"यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने भौतिक तथ्यों को छुपाकर इस माननीय न्यायालय को गुमराह किया है।
विभाग को इस अदालत के सामने साफ हाथों से आना चाहिए था और व्यक्तिगत वसूली के लिए आरोपी व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि इनमें से प्रत्येक आरोपी व्यक्ति जो क्रूज जहाज पर व्यक्तिगत रूप से यात्रा कर रहा था, न कि समूह में।"
एडवोकेट तारक सैयद के माध्यम से दायर जमानत अर्जी में मर्चेंट का दावा है कि एनडीपीएस एक्ट के 27 के तहत उन पर अधिक से अधिक कन्ज़प्शन (खपत) का आरोप लगाया जा सकता है, जिसमें अधिकतम सज़ा का प्रावधान एक साल और 20,000 रुपए जुर्माना है।
याचिका में कहा गया है कि
"... इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जमानत देने पर कोई रोक नहीं है और आगे कि निर्धारित सज़ा का प्रावधान अधिकतम केवल 20,000/- रुपये का जुर्माना है, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक जमानत का हकदार है।"
मर्चेंट ने याचिका में कहा कि छापे के जब्ती पंचनामा पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि उसका सह-आरोपी से बरामदगी से कोई संबंध नहीं है और एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 दुर्भावना से लागू की गई है।
याचिका में कहा गया है कि
"एमवी एम्प्रेस कार्ड कोर्डेलिया क्रूज़ के स्वामित्व वाले लक्ज़री क्रूज़ लाइनर एमवी एम्प्रेस द्वारा जारी किया गया है, जिसके बिना उक्त क्रूज़ में प्रवेश की अनुमति नहीं है और इसलिए यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप जो आवेदक और अभियुक्त नंबर 1 (आर्यन खान) का इरादा उक्त क्रूज पर चढ़ना था, पूरी तरह से झूठा, फर्जी, अस्पष्ट और मनगढ़ंत है और इसलिए आवेदक के खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला विफल हो जाता है।"
सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करवाएं
मर्चेंट ने कहा है कि पंचनामा से स्पष्ट है कि सीआईएसएफ को इंटरनेशनल टर्मिनल, ग्रीन गेट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, फोर्ट, मुंबई में तैनात किया गया था और पूरा बंदरगाह सी.सी. टीवी निगरानी में है।
"यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कथित बरामदगी के संबंध में पंचनामा, इसकी सामग्री और अभियोजन पक्ष के पूरे मामले की सत्यता की जांच के लिए सी.सी. इंटरनेशनल टर्मिनल, ग्रीन गेट, मुंबई में 02.10.2021 के सीसी टीवी फुटेज पेश किए जा सकते हैं।"
उनके अनुसार उक्त सी.सी. टीवी फुटेज से पता चलेगा कि आवेदक के कब्जे से कोई प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई थी या नहीं।
खान और मर्चेंट के खिलाफ आरोप
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सोमवार को इन तीनों आरोपियों (धमेचा समेत) की रिमांड मांगी थी। रिमांड में कहा गया है कि "प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि व्हाट्सएप चैट आदि के रूप में आपत्तिजनक सामग्री है जो स्पष्ट रूप से आपूर्तिकर्ताओं और पेडलर्स के साथ आरोपी की सांठगांठ को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।"
आर्यन खान के लिए एनसीबी ने कहा कि "उनके पास से चौंकाने वाली और आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी की ओर इशारा करते हुए चित्रों, चैट आदि के रूप में लिंक हैं।
मामला
इस मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कथित बरामदगी इस प्रकार है।
अरबाज मर्चेंट : 6 ग्राम चरस
आर्यन: कथित उपभोक्ता
मुनमुन धमेचा : 5 ग्राम चरस
विक्रांत छोकर : 5 ग्राम एमडी 10 ग्राम कोकीन (इंटरमीडिएट),
इश्मीत चड्ढा : 14 एमडीएमए गोलियां इंटरमीडिएट
गोमित चोपड़ा: एमडीएमए की 4 गोलियां, 3 ग्राम कोकीन
नूपुर सेतिया - 4 एमडीएमए गोलियां इंटरमीडिएट
मोहक जसवाल : कोई रिकवरी नहीं, उसने नुपुर को गोलियां दीं
अब्दुल शेख - 54.3 ग्राम मेफेड्रोन और 2.5 ग्राम एक्स्टसी
श्रेयस नायर - 2 ग्राम चरस
मनीष राजगरिया- 2.4 ग्राम गांजा
एविन साहू - उपभोक्ता
कथित इवेंट कंपनी के आयोजक - समीर सहगल, भास्कर अरोड़ा, मानव सिंघल और गोपाल आनंद