अनुच्छेद 227 दया क्षेत्राधिकार नहीं, निचली अदालतों के समक्ष लापरवाही से मुकदमा चलाने वाले वादी हाईकोर्ट से शरण की उम्मीद नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
Brij Nandan
24 Aug 2022 9:08 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि वादी निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही चलाने के बारे में आकस्मिक नहीं हो सकते हैं और अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट से शरण की उम्मीद कर सकते हैं।
जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि अनुच्छेद 227 द्वारा उच्च न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग किसी पार्टी के लिए "निचली अदालत के समक्ष उसके द्वारा प्रदर्शित लापरवाही से निपटने के लिए" अवसर के रूप में किए जाने की उम्मीद नहीं है।
अदालत ने कहा,
"न ही अनुच्छेद 227 दया क्षेत्राधिकार की प्रकृति का है।"
अदालत ने एक सिविल सूट में पारित 11 जुलाई 2022 के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता प्रतिवादी था। आक्षेपित आदेश द्वारा, सिविल जज ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को रिकॉर्ड पर लिखित बयान लेने के लिए खारिज कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने के पहले अवसर के रूप में 30 दिनों का समय दिया था, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के मुकदमे के बचाव के लिए अनुमति दी गई थी।
चूंकि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया, सिविल जज ने लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार बंद कर दिया और याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की।
इसके बाद अप्रैल 2022 को, सीपीसी के आदेश IX नियम 7 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुमति दी गई और पिछले आदेश को वापस ले लिया गया और याचिकाकर्ता को लिखित बयान दाखिल करने का एक और अवसर दिया गया। हालांकि, 11 जुलाई 2022 तक कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया था।
सिविल जज के समक्ष याचिकाकर्ता का एकमात्र निवेदन यह था कि उन्हें पिछले आदेश के आदेश की जानकारी नहीं थी।
सिविल जज का विचार था कि याचिकाकर्ता पारित आदेश की अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकता है और इस प्रकार लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।
अदालत ने कहा,
"भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा इस न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार को निचली की अदालत के समक्ष प्रदर्शित लापरवाही से निपटने के लिए एक पार्टी के लिए एक अवसर के रूप में उपयोग किए जाने की उम्मीद नहीं है। न ही अनुच्छेद 227 दया क्षेत्राधिकार की प्रकृति में है। वादी निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही चलाने के बारे में आकस्मिक नहीं हो सकते हैं और अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय से शरण की उम्मीद कर नहीं सकते हैं।"
तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: कैलाश सेवानी बनाम मनीष कुमार चौधरी
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