विदेशों से भारतीय नागरिकों / ओसीआई कार्ड धारकों के शव आने की अनुमति COVID-19 दिशा-निर्देशों के पालन के अधीन : गृह मंत्रालय

LiveLaw News Network

26 April 2020 7:23 AM IST

  • विदेशों से भारतीय नागरिकों / ओसीआई कार्ड धारकों के शव आने की अनुमति COVID-19 दिशा-निर्देशों के पालन के अधीन : गृह मंत्रालय

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को स्पष्ट किया कि विदेशों से भारतीय नागरिकों / ओसीआई कार्ड धारकों के शवों और नश्वर अवशेषों के आगमन की अनुमति है, जो COVID-19 प्रबंधन के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / निर्देशों के पालन के अधीन है।

    कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई मानक प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि COVID-19 के संक्रमण के कारण मौत होने पर विदेशों में रखे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। ये याचिका एक एनजीओ, प्रवासी लीगल सेल ने दाखिल की है।

    याचिकाकर्ता एनजीओ ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण स्तर पर, भारत में अधिकारियों द्वारा यहां अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करने की असामान्य प्रक्रिया, पूरे प्रत्यावर्तन को एक थकाऊ प्रक्रिया बनाती है, इसके परिणामस्वरूप, कई भारतीयों के मृत शरीर विशेष रूप से बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के हवाई अड्डों पर छोड़ दिए गए हैं।

    फरवरी में, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर इसी तरह की याचिका का जवाब देते हुए, भारत संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि नश्वर अवशेषों के प्रत्यावर्तन के लिए 48 घंटे की अग्रिम सूचना का नियम अनिवार्य नहीं है और आवेदक संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित दस्तावेजों की आपूर्ति करता है तो यदि यह छूट दी जा सकती है।

    नियम कहता है,

    "हवाई परिवहन सेवा मृतक के शरीर या मानव अवशेषों या शवों के आने की अग्रिम सूचना हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को कम से कम 48 घंटे पहले देगी।"

    सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 48 घंटे की अग्रिम सूचना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते आवेदक संबंधित स्वास्थ्य कार्यालय को नीचे दिए गए चार दस्तावेज़ प्रदान करता है:

    संबंधित देश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र- स्पष्ट रूप से मृत्यु के कारण का उल्लेख करना;

    प्रमाणिक प्रमाण पत्र;

    संबंधित देश के भारतीय उच्चायोग से एनओसी;

    पासपोर्ट की केंसल कॉपी।


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